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ट्विशा शर्मा मामला: CBI चार्जशीट में शादी, गर्भावस्था और मौत से पहले कथित उत्पीड़न का खुलासा
Digital desk
भोपाल के ट्विशा शर्मा मौत मामले में CBI की 636 पन्नों की चार्जशीट में शादी, गर्भावस्था, ₹20 लाख के विवाद और मानसिक उत्पीड़न के ब्योरे सामने आए हैं।
मॉडल-अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने विशेष अदालत में 636 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें उनके पति समर्थ सिंह के साथ डेटिंग ऐप के जरिए मुलाकात से लेकर शादी, पिछले रिश्तों पर विवाद, अनचाही गर्भावस्था, ₹20 लाख के वित्तीय विवाद और मौत के अंतिम क्षणों तक के घटनाक्रम का विवरण दिया गया है।
शादी के बाद कथित उत्पीड़न
CBI के अनुसार, फरवरी 2025 में ऑनलाइन डेटिंग ऐप के माध्यम से मिलने के बाद ट्विशा और समर्थ ने दिसंबर 2025 में शादी की थी। आरोप है कि शादी के बाद ट्विशा को लगातार मानसिक और मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।
चार्जशीट में उल्लेख है कि समर्थ अक्सर उनके पूर्व संबंधों को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां करता था। वहीं, सास और सेवानिवृत्त जिला जज गिरिबाला सिंह पर भी बेटे का बचाव करने और मानसिक उत्पीड़न में शामिल रहने का आरोप है।
गर्भावस्था पर विवाद और मायके जाना
CBI जांच में सामने आया कि अप्रैल 2026 में ट्विशा के गर्भवती होने पर दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। अनपेक्षित गर्भावस्था और वैवाहिक संबंधों में आ रही खटास के कारण ट्विशा असमंजस में थीं। 17 अप्रैल को अस्पताल में पुष्टि के बाद हुए झगड़े में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद ट्विशा अपने मायके चली गईं।
नौकरी, अंग्रेजी और ₹20 लाख के निवेश का विवाद
चार्जशीट के अनुसार, ट्विशा की नौकरी और उनके करियर के आड़े आ रही दिक्कतों को लेकर भी उन पर तंज कसे जाते थे। समर्थ द्वारा उनके डिमैट अकाउंट में मौजूद ₹20 लाख को चीनी शेयर बाजार में लगाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसका ट्विशा ने विरोध किया था।
12 मई की रात और मौत से पहले का मैसेज
कटारा हिल्स स्थित ससुराल में 12 मई 2026 की रात ट्विशा मृत पाई गई थीं। CBI के अनुसार, मौत से कुछ समय पहले रात 9:36 बजे उन्होंने अपनी ननद को मैसेज भेजा था: “उससे कहो कि अपनी पत्नी के बचे-कुचे हिस्से को कल आकर ले जाए। अभी मुझे शांति से मरने दो।”
पोस्टमार्टम और AIIMS दिल्ली की मेडिकल रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी (सुसाइडल हैंगिंग) बताया गया है। CBI ने समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 85, 108, 3(5) और दहेज निषेध अधिनियम के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता का मामला दर्ज किया है।
ट्विशा शर्मा मामला: CBI चार्जशीट में शादी, गर्भावस्था और मौत से पहले कथित उत्पीड़न का खुलासा
Digital desk
मॉडल-अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने विशेष अदालत में 636 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें उनके पति समर्थ सिंह के साथ डेटिंग ऐप के जरिए मुलाकात से लेकर शादी, पिछले रिश्तों पर विवाद, अनचाही गर्भावस्था, ₹20 लाख के वित्तीय विवाद और मौत के अंतिम क्षणों तक के घटनाक्रम का विवरण दिया गया है।
शादी के बाद कथित उत्पीड़न
CBI के अनुसार, फरवरी 2025 में ऑनलाइन डेटिंग ऐप के माध्यम से मिलने के बाद ट्विशा और समर्थ ने दिसंबर 2025 में शादी की थी। आरोप है कि शादी के बाद ट्विशा को लगातार मानसिक और मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।
चार्जशीट में उल्लेख है कि समर्थ अक्सर उनके पूर्व संबंधों को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां करता था। वहीं, सास और सेवानिवृत्त जिला जज गिरिबाला सिंह पर भी बेटे का बचाव करने और मानसिक उत्पीड़न में शामिल रहने का आरोप है।
गर्भावस्था पर विवाद और मायके जाना
CBI जांच में सामने आया कि अप्रैल 2026 में ट्विशा के गर्भवती होने पर दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। अनपेक्षित गर्भावस्था और वैवाहिक संबंधों में आ रही खटास के कारण ट्विशा असमंजस में थीं। 17 अप्रैल को अस्पताल में पुष्टि के बाद हुए झगड़े में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद ट्विशा अपने मायके चली गईं।
नौकरी, अंग्रेजी और ₹20 लाख के निवेश का विवाद
चार्जशीट के अनुसार, ट्विशा की नौकरी और उनके करियर के आड़े आ रही दिक्कतों को लेकर भी उन पर तंज कसे जाते थे। समर्थ द्वारा उनके डिमैट अकाउंट में मौजूद ₹20 लाख को चीनी शेयर बाजार में लगाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसका ट्विशा ने विरोध किया था।
12 मई की रात और मौत से पहले का मैसेज
कटारा हिल्स स्थित ससुराल में 12 मई 2026 की रात ट्विशा मृत पाई गई थीं। CBI के अनुसार, मौत से कुछ समय पहले रात 9:36 बजे उन्होंने अपनी ननद को मैसेज भेजा था: “उससे कहो कि अपनी पत्नी के बचे-कुचे हिस्से को कल आकर ले जाए। अभी मुझे शांति से मरने दो।”
पोस्टमार्टम और AIIMS दिल्ली की मेडिकल रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी (सुसाइडल हैंगिंग) बताया गया है। CBI ने समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 85, 108, 3(5) और दहेज निषेध अधिनियम के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता का मामला दर्ज किया है।
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