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इंदौर में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, 1 अगस्त से नया नियम लागू; आदेश उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द
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अब इंदौर में दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पेट्रोल भरवाने के लिए भी अनिवार्य होगा।
कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि 1 अगस्त 2025 से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस सख्त आदेश का उद्देश्य शहर में सड़क सुरक्षा को और प्रभावी बनाना है।
हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कोई भी दोपहिया वाहन चालक यदि बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर आता है, तो उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह नियम सभी पेट्रोल पंपों के लिए अनिवार्य होगा और उल्लंघन की स्थिति में पेट्रोल पंप संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नियम तोड़ने पर पंप की जमानत राशि जब्त, लाइसेंस रद्द और आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कानूनी कार्रवाई भी संभव है।
किन्हें मिलेगी छूट?
हालांकि, इस नियम में कुछ विशेष परिस्थितियों को छूट दी गई है। यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी या आपात स्थिति में है, तो उसे इस नियम से विलंबन की अनुमति होगी। यह आदेश 1 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट की समिति ने दिए थे निर्देश
इस फैसले की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति की सिफारिशें हैं। मंगलवार को इंदौर में समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली थी। उन्होंने दो टूक कहा कि इंदौर में हेलमेट की आदत डालना ज़रूरी है।
ये सुझाव दिए गए:
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सरकारी कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य हो
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शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती
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सीट बेल्ट जागरूकता अभियान
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सार्वजनिक परिवहन में वृद्धि, ताकि निजी वाहनों की भीड़ घटे
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ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्त दंड
बदलाव के लिए 6 महीने की रणनीति
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि अगले 6 महीनों में ठोस सुधारात्मक रणनीति बनाई जाए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और लोगों की जानें बचाई जा सकें।