हवाई यात्रियों को बड़ी राहत: अब लास्ट मोमेंट कैंसिलेशन पर भी मिलेगा 80% रिफंड, मेडिकल इमरजेंसी में पूरा पैसा वापस

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देश के हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हवाई टिकट रद्दीकरण से जुड़े नियमों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव किया है।

इन बदलावों के लागू होने के बाद यात्रियों को न सिर्फ यात्रा रद्द करने पर नुकसान से बचाया जा सकेगा, बल्कि मेडिकल इमरजेंसी में पूरा पैसा भी वापस मिलेगा। नए नियम अगले दो से तीन महीनों के भीतर लागू किए जा सकते हैं।


लास्ट-मोमेंट कैंसिलेशन पर अब नहीं लगेगा पूरा किराया

वर्तमान नियमों के तहत उड़ान प्रस्थान के अंतिम तीन घंटे में टिकट रद्द करने पर यात्री को ‘नो-शो’ माना जाता है और पूरा किराया जब्त हो जाता है।
लेकिन DGCA के नए प्रस्ताव के अनुसार:

  • उड़ान से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने पर 80% तक रिफंड मिलने की व्यवस्था की जा रही है।

  • मेडिकल इमरजेंसी साबित होने पर पूरे टिकट का रिफंड मिलेगा।

  • एयरलाइन इस संबंध में अंतिम अधिकार रखेगी, लेकिन यात्रियों के हित सर्वोपरि होंगे।


हर टिकट में शामिल होगा ‘बिल्ट-इन इंश्योरेंस’

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एविएशन सेक्रेट्री घरेलू एयरलाइनों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि हर टिकट में एक छोटा-सा ऑटोमेटिक इंश्योरेंस कंपोनेंट शामिल किया जाए।

  • इसके लिए यात्रियों को अतिरिक्त राशि नहीं देनी पड़ेगी।

  • बीमा कंपनियों और एयरलाइनों के बीच ऐसा समझौता किया जाएगा कि प्रीमियम का बोझ एयरलाइंस पर ही पड़े।

  • अनुमान है कि अगर प्रत्‍येक टिकट पर लगभग ₹50 का कवरेज जोड़ दिया जाए, तो यात्रियों को बड़ी राहत मिल सकती है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि एक फ्लाइट के 200–300 यात्रियों में से केवल 2–3 यात्रियों को ही ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है, इसलिए बीमा कंपनियों पर बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा।


रिफंड विवाद खत्म करने की तैयारी

DGCA के मुताबिक रिफंड से जुड़े विवाद यात्रियों की शिकायतों का सबसे बड़ा कारण हैं। इसलिए:

  • रिफंड नियमों को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

  • ट्रैवल एजेंट से टिकट लेने पर भी रिफंड देने की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी, एजेंट की नहीं।

सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए DGCA ने इस ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया है, जिस पर 30 नवंबर तक सुझाव मांगे गए हैं।


दिव्यांग यात्रियों के लिए नई व्यवस्था

DGCA ने दिव्यांग यात्रियों की सुविधाओं में भी बड़ा सुधार किया है—

  • व्हीलचेयर सुविधा अब सिर्फ दिव्यांग यात्रियों के लिए निःशुल्क रहेगी।

  • सक्षम व्यक्ति यदि व्हीलचेयर का उपयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें शुल्क देना होगा।

  • हवाईअड्डों पर टोवेबल रैंप और एरोब्रिज अनिवार्य किए जा रहे हैं।


48 घंटे के भीतर टिकट में बदलाव अब मुफ्त

अब तक टिकट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर बदलाव की सुविधा मुफ्त थी।
नए प्रस्ताव के अनुसार:

  • 48 घंटे के भीतर टिकट चेंज करना बिल्कुल फ्री होगा।

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