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UPI से PF निकालने की सुविधा: अप्रैल 2026 तक लॉन्च होगा नया सिस्टम, 8 करोड़ EPFO सदस्यों को मिलेगा सीधा लाभ
बिजनेस न्यूज
केंद्रीय श्रम मंत्रालय की पहल, UPI पिन से सीधे बैंक खाते में आएगा PF का पैसा, क्लेम प्रक्रिया होगी लगभग खत्म
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े करीब 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को जल्द ही यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए अपना PF (Provident Fund) निकालने की सुविधा मिलने वाली है। केंद्र सरकार और श्रम मंत्रालय एक नए डिजिटल सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जिसे अप्रैल 2026 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके शुरू होने के बाद PF निकालने की मौजूदा लंबी और जटिल प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आएगा।
क्या है नया सिस्टम
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित व्यवस्था के तहत EPFO मेंबर्स अपने PF खाते से सीधे UPI के जरिए पैसा निकाल सकेंगे। इसके लिए बैंक खाते से लिंक UPI पिन का उपयोग किया जाएगा। पिन डालते ही PF की तय राशि सीधे मेंबर के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। इसके बाद राशि को एटीएम से निकाला जा सकेगा या डिजिटल भुगतान में इस्तेमाल किया जा सकेगा।
क्यों किया जा रहा है बदलाव
फिलहाल PF निकासी के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लेम फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें दस्तावेज़ सत्यापन और प्रोसेसिंग के कारण कई दिन लग जाते हैं। EPFO ने ऑटो-सेटलमेंट की सुविधा शुरू जरूर की है, लेकिन इसमें भी औसतन तीन दिन का समय लगता है। नए UPI-आधारित सिस्टम से जरूरत के समय तुरंत फंड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कर्मचारियों को आपात स्थिति में राहत मिल सके।
कैसे काम करेगा UPI से PF विड्रॉल
सूत्रों के मुताबिक, नए सिस्टम में EPF बैलेंस का एक हिस्सा सुरक्षित या ‘फ्रीज’ रखा जाएगा, जबकि शेष राशि मेंबर्स के लिए तुरंत उपलब्ध रहेगी। इससे फंड की सुरक्षा भी बनी रहेगी और अनियंत्रित निकासी की आशंका भी कम होगी। EPFO फिलहाल सॉफ्टवेयर से जुड़ी तकनीकी खामियों को दूर करने में जुटा है।
नौकरी जाने पर PF निकालने के नियम
EPFO के मौजूदा नियमों के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है, तो वह एक महीने बाद PF खाते से 75 प्रतिशत राशि निकाल सकता है। शेष 25 प्रतिशत राशि दो महीने बाद निकाली जा सकती है। नए सिस्टम के लागू होने के बाद यह प्रक्रिया भी तेज और सरल होने की उम्मीद है।
PF निकासी पर टैक्स का प्रावधान
इनकम टैक्स नियमों के तहत, यदि कर्मचारी की कुल सेवा अवधि पांच साल या उससे अधिक है, तो PF निकालने पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती। यह अवधि एक या एक से अधिक कंपनियों में की गई सेवा को मिलाकर भी पूरी की जा सकती है। हालांकि, पांच साल से कम अवधि में निकासी पर टैक्स नियम लागू होते हैं।
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