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रायपुर में जमीन सौदे के नाम पर 11.51 करोड़ की ठगी
रायपुर (छ.ग.)
बैंक में गिरवी रखी जमीन बेचने का आरोप, हाई-टेक एब्रेसिव्स कंपनी के डायरेक्टर समेत 3 गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जमीन सौदे के नाम पर 11 करोड़ 51 लाख रुपए की बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक कारोबारी ने आरोप लगाया है कि हाई-टेक एब्रेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़े डायरेक्टरों, प्रमोटर शेयरहोल्डरों व एक प्रॉपर्टी ब्रोकर ने बैंक में पहले से गिरवी रखी जमीन को बिना जानकारी दिए बेच दिया। पुलिस ने इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
पीड़ित कारोबारी कौन है
पीड़ित की पहचान विकास कुमार गोयल के रूप में हुई है, जो संभव ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं और रायपुर के सरस्वती नगर क्षेत्र में रहते हैं। उन्होंने बलौदाबाजार जिले में औद्योगिक उपयोग के लिए जमीन खरीदने का सौदा किया था।
ऐसे हुआ करोड़ों का सौदा
पीड़ित के अनुसार, 15 अक्टूबर 2025 को हाई-टेक एब्रेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों और प्रॉपर्टी ब्रोकर रोहित कुमार घृतलहरे ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की सिमगा तहसील स्थित ग्राम नेवधा में करीब 22.347 हेक्टेयर जमीन बेचने का प्रस्ताव रखा। आरोपियों ने भरोसा दिलाया कि जमीन पूरी तरह विवाद और बंधक से मुक्त है।
इस भरोसे पर विकास गोयल की कंपनी ने अलग-अलग तारीखों में चेक और आरटीजीएस के जरिए कुल 11 करोड़ 51 लाख रुपए एडवांस के तौर पर ट्रांसफर कर दिए।
जांच में सामने आई सच्चाई
जब जमीन की विस्तृत जांच कराई गई, तब चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि जिस जमीन को बेचा गया है, वह पहले से ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी रखी गई थी। यह बंधक ग्लोबल हाई-टेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम की सिस्टर कंसर्न कंपनी के लिए रखा गया था। इतना ही नहीं, इस जमीन को लेकर साल 2019 में डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT), मुंबई का आदेश भी पारित हो चुका है, जिससे बैंक को वसूली का अधिकार मिल चुका था।
NOC और पैसे लौटाने से इनकार
जब कारोबारी ने बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लाने या एडवांस रकम वापस करने की मांग की, तो आरोपियों ने दोनों ही मांगों को ठुकरा दिया। इसके बाद 9 जनवरी 2026 को कंपनी को औपचारिक नोटिस भी भेजा गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
साजिश का आरोप, FIR दर्ज
पीड़ित का आरोप है कि हाई-टेक एब्रेसिव्स कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर शेयरहोल्डर और प्रॉपर्टी ब्रोकर ने आपसी साठगांठ कर जानबूझकर यह धोखाधड़ी की। शिकायत के आधार पर सरस्वती नगर थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4), 338 और 336(3) के तहत मामला दर्ज किया है।
गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर और एक शेयरहोल्डर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, इस मामले में नामजद अन्य नौ आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।
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