रायपुर में मोडिफाई साइलेंसर पर सख्ती: पुलिस ने 65 बुलेट जब्त कीं, हर वाहन पर ₹5,000 का जुर्माना

रायपुर (छ.ग.)

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तेज आवाज और ध्वनि प्रदूषण पर लगाम के लिए ट्रैफिक पुलिस का विशेष अभियान, अमानक साइलेंसर मौके पर उतरवाकर किए गए जब्त

रायपुर में तेज आवाज वाले मोडिफाई साइलेंसर के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा अभियान चलाया है। यातायात पुलिस ने शहर के अलग-अलग इलाकों में कार्रवाई करते हुए 65 बुलेट मोटरसाइकिलों को जब्त किया और प्रत्येक वाहन चालक पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह विशेष अभियान पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देश पर शुरू किया गया। अभियान का संचालन अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) विवेक शुक्ला के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में किया गया। शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों और संवेदनशील इलाकों में चेकिंग प्वाइंट लगाए गए, जहां दोपहिया वाहनों की सघन जांच की गई।

जांच के दौरान पाया गया कि कई बुलेट मोटरसाइकिलों में कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों के बजाय तेज आवाज वाले मोडिफाई साइलेंसर लगाए गए थे। ऐसे सभी वाहनों को मौके पर रोका गया और मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने न केवल चालान काटे, बल्कि सभी वाहनों से अमानक साइलेंसर उतरवाकर उन्हें जब्त भी किया।

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया कि जुर्माना भरने के बाद भी वाहन तभी छोड़े गए, जब उनके मालिकों ने मानक और कंपनी-अप्रूव्ड साइलेंसर लगवाए। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि सड़क पर सुरक्षित और अनुशासित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, तेज आवाज वाले साइलेंसर से अचानक पटाखे जैसी ध्वनि निकलती है, जिससे अन्य वाहन चालक घबरा जाते हैं। कई बार यह स्थिति असंतुलन और सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनती है। इसके अलावा, लगातार तेज आवाज से बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को भी परेशानी होती है, जो सार्वजनिक हित का गंभीर विषय है।

अभियान के बाद यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के मोडिफिकेशन से बचें और केवल मानक साइलेंसर का ही इस्तेमाल करें। पुलिस ने यह भी कहा कि ध्वनि प्रदूषण न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह आम लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है।

इसके साथ ही ऑटो पार्ट्स की दुकानों और वाहन विक्रेताओं को भी चेतावनी दी गई है। पुलिस ने साफ किया है कि यदि किसी दुकान या फर्म द्वारा अमानक साइलेंसर या अवैध मॉडिफिकेशन सामग्री की बिक्री करते हुए पाया गया, तो उनके खिलाफ भी मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने संकेत दिए हैं कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई की जाएगी।

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