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रायपुर एसपी को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस
Raipur, cg

सेवानिवृत्त सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) को समय पर सेवानिवृत्ति लाभ न दिए जाने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर के पुलिस अधीक्षक को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने एसपी लाल उमेद सिंह से जवाब तलब किया है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद भुगतान क्यों नहीं किया गया।
मामला रायपुर स्थित शौर्य पेट्रोल पंप (पुलिस पंप) में कार्यरत एएसआई (मैकेनिक) से जुड़ा है, जिस पर विभाग ने करीब 1 करोड़ रुपए की गबन और अनियमितता के आरोप लगाए थे। इसके बाद वर्ष 2017 में विभागीय जांच के आधार पर एएसआई से 10 लाख रुपए वसूली का आदेश जारी किया गया। इस आदेश को चुनौती देते हुए एएसआई ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने वसूली पर रोक लगा दी थी।
21 फरवरी 2024 को एएसआई सेवानिवृत्त हो गया, लेकिन वसूली आदेश के आधार पर उसके समस्त सेवानिवृत्ति लाभ रोक दिए गए। इसके खिलाफ पुलिसकर्मी ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. केशरवानी के माध्यम से पुनः हाईकोर्ट में रिट दाखिल की।
हाईकोर्ट ने वसूली आदेश को निरस्त करते हुए 45 दिन के भीतर समस्त भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन निर्धारित अवधि बीतने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने रायपुर एसपी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।