शादी में मिले गिफ्ट्स टैक्स फ्री हैं या टैक्सेबल? ITR फाइल करने वालों के लिए जरूरी जानकारी

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वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर तय की गई है। ऐसे में बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि शादी में मिले गिफ्ट, खासकर कैश गिफ्ट, पर टैक्स देना पड़ता है या नहीं। टैक्स नियमों के अनुसार शादी में मिले गिफ्ट को लेकर कुछ विशेष प्रावधान हैं, जिन्हें जानना जरूरी है।

शादी में मिले गिफ्ट पर क्या है टैक्स नियम?

भारत में शादी को बड़ा उत्सव माना जाता है। इसमें रिश्तेदारों और दोस्तों से तरह-तरह के गिफ्ट मिलते हैं। कई बार लोग कैश या महंगे तोहफे भी देते हैं। इनकम टैक्स कानून (Income Tax Act, 1961) के मुताबिक शादी के अवसर पर मिले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता। चाहे वह कैश, सोना, प्रॉपर्टी या फिर बैंक ट्रांसफर के रूप में हो।

किन गिफ्ट पर टैक्स से छूट?

  1. शादी के अवसर पर मिले गिफ्ट – पूरी तरह टैक्स फ्री।

  2. रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट – किसी भी राशि पर टैक्स नहीं।

  3. गैर-रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट – केवल 50,000 रुपये तक टैक्स फ्री।

  4. वसीयत या उत्तराधिकार में मिले गिफ्ट – पूरी तरह टैक्स से छूट।

उदाहरण के लिए, यदि आपको शादी में 10 लाख रुपये तक कैश गिफ्ट मिलता है, तो यह इनकम टैक्स की धारा 56 के तहत टैक्स फ्री है।

ITR में गिफ्ट की जानकारी देना जरूरी

भले ही शादी के गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन ITR फाइलिंग के समय उनकी जानकारी देना जरूरी है। इसे आय (Income) की श्रेणी में दिखाना होता है। शादीशुदा जोड़े को अपने अनुसार ITR-2 या ITR-3 में इन विवरणों को भरना चाहिए।

निष्कर्ष: शादी में मिले गिफ्ट टैक्स-फ्री जरूर हैं, लेकिन उन्हें ITR में डिक्लेयर करना अनिवार्य है। नियमों की जानकारी न होने पर आगे चलकर टैक्स विभाग की ओर से नोटिस भी आ सकता है।

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