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सिल्वर लोन: अब घर में रखी चांदी पर भी मिलेगा लोन, जानिए आरबीआई के नए नियम और पूरी प्रक्रिया
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अगर आपके घर में चांदी के गहने या सिक्के रखे हैं, तो अब वे मुश्किल समय में आपके काम आ सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पहली बार चांदी पर लोन लेने की अनुमति दे दी है। अब तक यह सुविधा केवल सोने तक सीमित थी, लेकिन ‘Reserve Bank of India Directions 2025’ के तहत चांदी को भी इसके दायरे में शामिल कर लिया गया है। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।
अब कौन देगा सिल्वर लोन?
आरबीआई ने साफ किया है कि अब न सिर्फ बड़े बैंक, बल्कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक, अर्बन और रूरल को-ऑपरेटिव बैंक, साथ ही एनबीएफसी (NBFCs) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी सोने और चांदी पर लोन दे सकेंगी। यानी गांव और छोटे शहरों के लोगों के लिए भी अब यह सुविधा उपलब्ध होगी।
किस पर मिलेगा लोन, किस पर नहीं?
लोन सिर्फ गहनों, ज्वैलरी या सिक्कों के रूप में रखी चांदी या सोने पर मिलेगा।
लेकिन अगर आपके पास सिल्लियां (bullion) या गोल्ड ETF, म्यूचुअल फंड यूनिट्स जैसी निवेश योजनाएं हैं, तो उन पर लोन नहीं लिया जा सकेगा।
कितनी चांदी गिरवी रख सकते हैं?
नई गाइडलाइन के मुताबिक —
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अधिकतम 10 किलो तक चांदी के गहने
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और 500 ग्राम तक चांदी के सिक्के
गिरवी रखे जा सकते हैं।
सोने के लिए सीमा 1 किलो गहने और 50 ग्राम सिक्कों तक तय की गई है।
कितना मिलेगा लोन?
आरबीआई ने लोन की सीमा तय की है ताकि सुरक्षा बनी रहे। उदाहरण के लिए —
अगर आपके पास ₹1 लाख की चांदी है, तो उस पर ₹85,000 तक का लोन मिल सकता है।
कैसे तय होगी चांदी की कीमत?
बैंक या फाइनेंस कंपनी चांदी की कीमत तय करने के लिए —
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पिछले 30 दिनों की औसत दर, या
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पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस (जो कम हो)
को आधार मानेगी।
यह रेट India Bullion and Jewellers Association (IBJA) या किसी मान्यता प्राप्त कमोडिटी एक्सचेंज से लिया जाएगा।
ध्यान दें — गहनों में लगे रत्न या पत्थरों का मूल्य इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
लोन लेने की प्रक्रिया
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ग्राहक को अपनी मौजूदगी में चांदी या सोने का वैल्यूएशन करवाना होगा।
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बैंक एक प्रमाणित रिपोर्ट तैयार करेगा।
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लोन एग्रीमेंट में सभी शर्तें, फीस और नीलामी की प्रक्रिया लिखित रूप में दी जाएगी — ग्राहक की स्थानीय भाषा में।
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गिरवी रखी चांदी बैंक के सुरक्षित लॉकर में रखी जाएगी और समय-समय पर उसकी ऑडिट जांच होगी।
लोन चुकाने के बाद कितने दिन में मिलेंगे गहने?
आरबीआई के मुताबिक, लोन पूरा चुकाने के बाद बैंक को 7 कार्यदिवसों के भीतर ग्राहक को उसकी चांदी या गहने वापस करने होंगे।
अगर बैंक देरी करता है, तो उसे ग्राहक को ₹5,000 प्रति दिन के हिसाब से मुआवजा देना होगा।
