श्रद्धा वालकर मर्डर केस: ट्रायल पूरा करने की समयसीमा तय करने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

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श्रद्धा के भाई ने जल्द सुनवाई पूरी कराने की मांग को लेकर दायर की थी याचिका; कोर्ट ने कहा- निचली अदालत में रोजाना हो रही सुनवाई, अलग निर्देश की जरूरत नहीं

श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ चल रहे मुकदमे को एक निश्चित समय के भीतर पूरा कराने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई समयसीमा निर्धारित करने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि संबंधित ट्रायल कोर्ट पहले से ही मामले को तेजी से आगे बढ़ा रही है और रोजाना आधार पर सुनवाई की जा रही है।

यह याचिका श्रद्धा वालकर के भाई की ओर से दाखिल की गई थी। इसमें अदालत से आग्रह किया गया था कि ट्रायल जल्द पूरा कराने के लिए निचली अदालत को आवश्यक निर्देश दिए जाएं। याचिकाकर्ता की मांग थी कि लंबे समय से चल रही न्यायिक प्रक्रिया को जल्द अंतिम चरण तक पहुंचाया जाए।

मामले की सुनवाई जस्टिस मधु जैन की अदालत में हुई। कोर्ट ने ट्रायल की मौजूदा स्थिति और निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट मामले के शीघ्र निपटारे के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सुनवाई प्रतिदिन होने के कारण हाईकोर्ट ने फिलहाल किसी अतिरिक्त आदेश की आवश्यकता नहीं मानी।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जब निचली अदालत पहले से ही मामले की सुनवाई दिन-प्रतिदिन कर रही है, तब उसके लिए अलग से कोई अंतिम तारीख निर्धारित करना जरूरी नहीं है। इसके बाद जल्द ट्रायल पूरा कराने के लिए दाखिल याचिका पर अतिरिक्त निर्देश जारी नहीं किए गए।

श्रद्धा वालकर के भाई की याचिका का मुख्य आधार मुकदमे की कार्यवाही को जल्द पूरा कराना था। मामला सामने आने के बाद से ही व्यापक सार्वजनिक और मीडिया चर्चा में रहा है। ऐसे में परिवार की ओर से न्यायिक प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने हालांकि ट्रायल कोर्ट की वर्तमान कार्यवाही पर भरोसा जताते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।

अब आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई उसी प्रक्रिया के तहत जारी रहेगी, जिस तरह ट्रायल कोर्ट इसे आगे बढ़ा रही है। उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अब तक कितने गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है या कितने गवाहों और अन्य साक्ष्यों पर सुनवाई बाकी है। ट्रायल पूरा होने या फैसला सुनाए जाने की कोई निश्चित तारीख भी फिलहाल सामने नहीं आई है।

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31 Jul 2026 By Priyanka

श्रद्धा वालकर मर्डर केस: ट्रायल पूरा करने की समयसीमा तय करने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

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श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ चल रहे मुकदमे को एक निश्चित समय के भीतर पूरा कराने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई समयसीमा निर्धारित करने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि संबंधित ट्रायल कोर्ट पहले से ही मामले को तेजी से आगे बढ़ा रही है और रोजाना आधार पर सुनवाई की जा रही है।

यह याचिका श्रद्धा वालकर के भाई की ओर से दाखिल की गई थी। इसमें अदालत से आग्रह किया गया था कि ट्रायल जल्द पूरा कराने के लिए निचली अदालत को आवश्यक निर्देश दिए जाएं। याचिकाकर्ता की मांग थी कि लंबे समय से चल रही न्यायिक प्रक्रिया को जल्द अंतिम चरण तक पहुंचाया जाए।

मामले की सुनवाई जस्टिस मधु जैन की अदालत में हुई। कोर्ट ने ट्रायल की मौजूदा स्थिति और निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट मामले के शीघ्र निपटारे के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सुनवाई प्रतिदिन होने के कारण हाईकोर्ट ने फिलहाल किसी अतिरिक्त आदेश की आवश्यकता नहीं मानी।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जब निचली अदालत पहले से ही मामले की सुनवाई दिन-प्रतिदिन कर रही है, तब उसके लिए अलग से कोई अंतिम तारीख निर्धारित करना जरूरी नहीं है। इसके बाद जल्द ट्रायल पूरा कराने के लिए दाखिल याचिका पर अतिरिक्त निर्देश जारी नहीं किए गए।

श्रद्धा वालकर के भाई की याचिका का मुख्य आधार मुकदमे की कार्यवाही को जल्द पूरा कराना था। मामला सामने आने के बाद से ही व्यापक सार्वजनिक और मीडिया चर्चा में रहा है। ऐसे में परिवार की ओर से न्यायिक प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने हालांकि ट्रायल कोर्ट की वर्तमान कार्यवाही पर भरोसा जताते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।

अब आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई उसी प्रक्रिया के तहत जारी रहेगी, जिस तरह ट्रायल कोर्ट इसे आगे बढ़ा रही है। उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अब तक कितने गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है या कितने गवाहों और अन्य साक्ष्यों पर सुनवाई बाकी है। ट्रायल पूरा होने या फैसला सुनाए जाने की कोई निश्चित तारीख भी फिलहाल सामने नहीं आई है।

https://www.dainikjagranmpcg.com/national-international/delhi-high-court-refuses-to-set-deadline-to-complete-shraddha/article-60328

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