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अवैध विज्ञापन बोर्ड लगाने पर आचार्य इंस्टीट्यूट पर 50 हजार का जुर्माना, 24 घंटे में जमा करने के आदेश
Bilaspur
नगर निगम ने अवैध विज्ञापन बोर्ड लगाने पर आचार्य इंस्टीट्यूट पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आचार्य इंस्टीट्यूट ने नगर निगम से बिना अनुमति के शहर के बिजली और स्ट्रीट लाइट के खंभों, साथ ही अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अपने विज्ञापन बोर्ड लगाए थे। इन बोर्ड्स के माध्यम से इंस्टीट्यूट अपनी संस्था का प्रचार कर रहा था।
निगम ने इस उल्लंघन को गंभीर मानते हुए कार्रवाई की और नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह विज्ञापन कार्य नगर निगम की विज्ञापन (पंजीयन और विनियमन) उपविधि 2012 का उल्लंघन है। इसके साथ ही शासकीय और सार्वजनिक संपत्तियों का अवैध रूप से उपयोग किया गया था। निगम ने आचार्य इंस्टीट्यूट को चेतावनी दी है कि भविष्य में इस प्रकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
नगर निगम ने आचार्य इंस्टीट्यूट द्वारा लगाए गए सभी अवैध विज्ञापन बोर्ड्स और होर्डिंग्स को अपने संसाधनों से हटाया। इसके बदले में 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया और इस राशि को 24 घंटे के भीतर निगम कोष में जमा करने का आदेश दिया गया। जुर्माना नहीं भरने पर संस्थान को सील करने और अन्य विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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निगम ने इस उल्लंघन को गंभीर मानते हुए कार्रवाई की और नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह विज्ञापन कार्य नगर निगम की विज्ञापन (पंजीयन और विनियमन) उपविधि 2012 का उल्लंघन है। इसके साथ ही शासकीय और सार्वजनिक संपत्तियों का अवैध रूप से उपयोग किया गया था। निगम ने आचार्य इंस्टीट्यूट को चेतावनी दी है कि भविष्य में इस प्रकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
नगर निगम ने आचार्य इंस्टीट्यूट द्वारा लगाए गए सभी अवैध विज्ञापन बोर्ड्स और होर्डिंग्स को अपने संसाधनों से हटाया। इसके बदले में 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया और इस राशि को 24 घंटे के भीतर निगम कोष में जमा करने का आदेश दिया गया। जुर्माना नहीं भरने पर संस्थान को सील करने और अन्य विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
