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साय सरकार ने मंजूर किए कई अहम विधेयक: भू-राजस्व, मोटरयान, जीएसटी और स्टार्टअप नीति में होंगे बड़े बदलाव
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण विधेयकों के प्रारूपों को मंजूरी दी गई।
इन विधेयकों से राज्य में राजस्व, शहरी नियोजन, व्यापार, शिक्षा, रोजगार और युवाओं के स्टार्टअप से जुड़ी योजनाओं में व्यापक सुधार की उम्मीद है।
मुख्य निर्णयों की झलक:
1. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, 2025
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अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी।
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जियो-रेफरेंस मैप से नक्शा और अभिलेख अद्यतन होंगे।
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नामांतरण प्रक्रिया होगी सरल और पारदर्शी।
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भवन या प्लॉट का हस्तांतरण भूमि के अनुपात में किया जा सकेगा।
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आवास, उद्योग और नगरीय विकास में तेजी आएगी।
2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025
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इनपुट सेवा वितरक (ISD) के नियम होंगे अधिक प्रभावी।
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केंद्र सरकार के वित्त अधिनियम 2025 के अनुरूप संशोधन।
3. छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन
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पुराने वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाओं और प्रदूषण की रोकथाम।
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पुराने फैंसी नंबर को नए वाहन में ट्रांसफर करने की अनुमति।
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शासकीय वाहनों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
4. स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी
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50,000 छात्रों तक पहुंच, 500 प्रोटोटाइप, 150 स्टार्टअप का लक्ष्य।
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जनजातीय क्षेत्रों में नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
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कृषि, हरित ऊर्जा, हेल्थकेयर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस।
5. राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक
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रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग-भिलाई को मिलाकर राजधानी क्षेत्र के रूप में विकास।
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2031 तक 50 लाख की आबादी को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध विस्तार।
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पर्यावरण संरक्षण और निवेश प्रोत्साहन पर जोर।
6. पैन आईआईटी के साथ संयुक्त उद्यम
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वंचित वर्गों के लिए व्यावसायिक शिक्षा और स्किल डवलपमेंट।
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विदेशी भाषा और अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसर।
7. बकाया कर समाधान विधेयक
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व्यापारियों और टैक्सपेयर्स को राहत।
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लंबित कर मामलों का शीघ्र समाधान।
8. पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन
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कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय से संबंधित अधिनियम में सुधार का प्रस्ताव।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
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राज्य पुलिस अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर वेतनमान देने के लिए 30 नए पद स्वीकृत।
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निजी विश्वविद्यालय संचालन अधिनियम में संशोधन।
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कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव।
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पुराने वाहनों के नंबर ट्रांसफर से जुड़े मोटरयान नियमों में बदलाव।