मध्यप्रदेश में चार दिन बाद तबादला नीति जारी: आधी रात के बाद आदेश, खराब परफॉर्मेंस वाले अधिकारियों को पहले बदला जाएगा

Bhopal

मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी तबादला नीति को आधी रात को जारी किया, जो कि कैबिनेट की मंजूरी के चार दिन बाद जारी हुई।

यह नीति 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक के लिए लागू होगी। मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जा सकेगा। मंगलवार, 29 अप्रैल को मोहन सरकार की कैबिनेट ने इस नीति को मंजूरी दी थी, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश पहले जारी नहीं किए थे।

राज्य में लगभग 6 लाख 6 हजार नियमित कर्मचारी हैं, और माना जा रहा है कि 10% तक के तबादले किए जाएंगे, जिससे 30 मई तक 60 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों के स्थानांतरण हो सकते हैं।

तबादला नीति की प्रमुख बातें:

  1. विभागीय तबादला नीति: प्रत्येक विभाग अपने हिसाब से तबादला नीति बना सकेगा, लेकिन जीएडी (सामान्य प्रशासन विभाग) के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, जीएडी की नीति से हटकर तबादले करने के लिए मुख्यमंत्री के समन्वय में आदेश लेना आवश्यक होगा।

  2. परफॉर्मेंस आधारित तबादला: कमजोर परफॉर्मेंस वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले बदला जाएगा। यह निर्णय प्रशासनिक आधार पर लिया जाएगा, और यह अनिवार्य नहीं है कि केवल 3 साल की अवधि के बाद ही तबादला किया जाए।

  3. स्वयं के खर्च पर तबादला: वे अधिकारी या कर्मचारी, जो खुद के खर्च पर स्थानांतरण करवाना चाहते हैं, उनके आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। जिन कर्मचारियों का प्रदर्शन अच्छा है, उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी।

महत्वपूर्ण प्रावधान:

  • रिटायरमेंट के करीब कर्मचारियों का तबादला: जो कर्मचारी एक वर्ष या उससे कम समय में रिटायर हो रहे हैं, उनका तबादला नहीं किया जाएगा।

  • दिव्यांग कर्मचारियों की छूट: 40% या उससे अधिक दिव्यांग कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएगा, लेकिन वे स्वयं के खर्च पर तबादला कर सकते हैं।

  • दूरदराज के स्थानों पर पदस्थापना: प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके गृह जिले में नहीं पोस्ट किया जाएगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे महिलाओं के मामले में गृह जिले में तबादला हो सकता है।

पुलिस विभाग में तबादला प्रक्रिया:
गृह विभाग के तहत उप पुलिस अधीक्षक से नीचे के पुलिस अधिकारियों के तबादले पुलिस स्थापना बोर्ड के अनुसार होंगे, जबकि उप पुलिस अधीक्षक और उससे वरिष्ठ अधिकारियों के तबादला मुख्यमंत्री की अनुमति से किया जाएगा।

अतिशेष शिक्षकों का तबादला:
उच्च शिक्षा विभाग में अतिशेष शिक्षकों को अन्य स्थानों पर पदस्थ किया जाएगा। विशेष ध्यान दिया जाएगा कि दिव्यांग शिक्षक और रिटायरमेंट के करीब शिक्षक प्रभावित न हों।

स्वैच्छिक तबादला आवेदन:
स्कूल शिक्षा विभाग में स्वैच्छिक तबादला के लिए आवेदन 6 से 16 मई तक लिए जाएंगे। इन तबादलों के आदेश 20 मई तक जारी किए जाएंगे।

यह तबादला नीति प्रशासनिक सुधारों और कार्यकुशलता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

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04 May 2025 By दैनिक जागरण

मध्यप्रदेश में चार दिन बाद तबादला नीति जारी: आधी रात के बाद आदेश, खराब परफॉर्मेंस वाले अधिकारियों को पहले बदला जाएगा

Bhopal

यह नीति 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक के लिए लागू होगी। मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जा सकेगा। मंगलवार, 29 अप्रैल को मोहन सरकार की कैबिनेट ने इस नीति को मंजूरी दी थी, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश पहले जारी नहीं किए थे।

राज्य में लगभग 6 लाख 6 हजार नियमित कर्मचारी हैं, और माना जा रहा है कि 10% तक के तबादले किए जाएंगे, जिससे 30 मई तक 60 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों के स्थानांतरण हो सकते हैं।

तबादला नीति की प्रमुख बातें:

  1. विभागीय तबादला नीति: प्रत्येक विभाग अपने हिसाब से तबादला नीति बना सकेगा, लेकिन जीएडी (सामान्य प्रशासन विभाग) के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, जीएडी की नीति से हटकर तबादले करने के लिए मुख्यमंत्री के समन्वय में आदेश लेना आवश्यक होगा।

  2. परफॉर्मेंस आधारित तबादला: कमजोर परफॉर्मेंस वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले बदला जाएगा। यह निर्णय प्रशासनिक आधार पर लिया जाएगा, और यह अनिवार्य नहीं है कि केवल 3 साल की अवधि के बाद ही तबादला किया जाए।

  3. स्वयं के खर्च पर तबादला: वे अधिकारी या कर्मचारी, जो खुद के खर्च पर स्थानांतरण करवाना चाहते हैं, उनके आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। जिन कर्मचारियों का प्रदर्शन अच्छा है, उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी।

महत्वपूर्ण प्रावधान:

  • रिटायरमेंट के करीब कर्मचारियों का तबादला: जो कर्मचारी एक वर्ष या उससे कम समय में रिटायर हो रहे हैं, उनका तबादला नहीं किया जाएगा।

  • दिव्यांग कर्मचारियों की छूट: 40% या उससे अधिक दिव्यांग कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएगा, लेकिन वे स्वयं के खर्च पर तबादला कर सकते हैं।

  • दूरदराज के स्थानों पर पदस्थापना: प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके गृह जिले में नहीं पोस्ट किया जाएगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे महिलाओं के मामले में गृह जिले में तबादला हो सकता है।

पुलिस विभाग में तबादला प्रक्रिया:
गृह विभाग के तहत उप पुलिस अधीक्षक से नीचे के पुलिस अधिकारियों के तबादले पुलिस स्थापना बोर्ड के अनुसार होंगे, जबकि उप पुलिस अधीक्षक और उससे वरिष्ठ अधिकारियों के तबादला मुख्यमंत्री की अनुमति से किया जाएगा।

अतिशेष शिक्षकों का तबादला:
उच्च शिक्षा विभाग में अतिशेष शिक्षकों को अन्य स्थानों पर पदस्थ किया जाएगा। विशेष ध्यान दिया जाएगा कि दिव्यांग शिक्षक और रिटायरमेंट के करीब शिक्षक प्रभावित न हों।

स्वैच्छिक तबादला आवेदन:
स्कूल शिक्षा विभाग में स्वैच्छिक तबादला के लिए आवेदन 6 से 16 मई तक लिए जाएंगे। इन तबादलों के आदेश 20 मई तक जारी किए जाएंगे।

यह तबादला नीति प्रशासनिक सुधारों और कार्यकुशलता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/after-midnight-the-order-will-be-changed-first-after-midnight/article-19602

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