प्रोबेशन पर वेतन कटौती पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला

जबलपुर (म.प्र.)

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पूरा काम लिया जाता है तो आधी-अधूरी सैलरी क्यों? राज्य सरकार को एरियर्स समेत भुगतान के निर्देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस व्यवस्था को असंवैधानिक ठहराया है, जिसमें प्रोबेशन अवधि के दौरान कर्मचारियों को कम वेतन दिया जा रहा था। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि जब किसी कर्मचारी से नियमित कर्मचारियों की तरह पूरा काम लिया जा रहा है, तो वेतन में कटौती का कोई आधार नहीं बनता।

डिवीजन बेंच ने सरकार को आदेश दिया है कि प्रोबेशन पीरियड में जिन कर्मचारियों की सैलरी घटाई गई थी, उन्हें पूरा वेतन दिया जाए और पहले की गई कटौती की राशि एरियर्स के रूप में लौटाई जाए।

हाईकोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें नई भर्तियों को पहले साल 70 प्रतिशत, दूसरे साल 80 प्रतिशत और तीसरे साल 90 प्रतिशत वेतन देने का प्रावधान था। कोर्ट ने माना कि यह व्यवस्था न सिर्फ तर्कहीन है, बल्कि कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रोबेशन अवधि कोई ऐसा बहाना नहीं हो सकती, जिसके नाम पर वेतन कम किया जाए। यदि कर्मचारी से नियमित कार्य कराया जा रहा है, तो उसे न्यूनतम पूरा वेतन देना अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वेतन की गई रिकवरी पूरी तरह गलत है और इसे किसी भी स्थिति में जायज नहीं ठहराया जा सकता।

यह मामला राज्य के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से जुड़ा था, जिनकी नियुक्ति सेवा नियमों के तहत की गई थी। वेतन निर्धारण में अलग-अलग एजेंसियों से नियुक्त कर्मचारियों के बीच भेदभाव किया गया था, जिसे अदालत ने अस्वीकार्य करार दिया।

इस फैसले के बाद प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलने की संभावना है। अब राज्य सरकार को न केवल वेतन कटौती बंद करनी होगी, बल्कि पहले से काटी गई रकम भी लौटानी पड़ेगी।

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