जिला बदर के बाद सतना में घूमता मिला आरोपी, कोलगवां पुलिस ने पकड़ा

मध्य प्रदेश

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प्रतिबंधित क्षेत्र में मौजूद रहने पर कार्रवाई; अदालत में पेशी के बाद जेल भेजा गया

जिला बदर के आदेश के बावजूद सतना में मौजूद मिले एक आरोपी के खिलाफ कोलगवां पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार आरोपी को शहर के सिंधी कैंप इलाके से पकड़ा गया। जिला दंडाधिकारी के आदेश के तहत उसे सतना जिले और आसपास के सीमावर्ती जिलों से बाहर रहने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जांच के दौरान वह प्रतिबंधित क्षेत्र में घूमता मिला। पुलिस ने उसके खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पुलिस के मुताबिक, 17 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिला बदर किया गया कमलेश राजपाल उर्फ अंग्रेज, उम्र 39 वर्ष, निवासी सिंधी कैंप, नूरानी मोहल्ला, सतना में घूम रहा है। सूचना मिलने के बाद कोलगवां थाना पुलिस की टीम ने बताए गए स्थान पर पहुंचकर जानकारी की पुष्टि की। पुलिस को आरोपी सिंधी कैंप क्षेत्र में मिला, जिसके बाद मौके पर उसकी दस्तयाबी की कार्रवाई की गई और पंचनामा तैयार किया गया।

पुलिस ने बताया कि कमलेश राजपाल के खिलाफ पहले भी जिला दंडाधिकारी सतना के न्यायालय में कार्रवाई की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद जिला दंडाधिकारी ने उसे सतना जिले के साथ-साथ उससे लगे सीमावर्ती जिलों की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया था। इस आदेश का उद्देश्य आरोपी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना और उसे निर्धारित क्षेत्र से दूर रखना था।

जिला बदर का आदेश प्रभावी होने के बावजूद आरोपी के सतना में पाए जाने को पुलिस ने आदेश का उल्लंघन माना। इसके बाद कोलगवां थाने में राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को 17 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 18 अगस्त को उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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न्यायालय में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई को जिला बदर आदेशों के पालन से जोड़कर देखा जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत जिन लोगों को जिले से बाहर रहने का आदेश दिया गया है, उनके आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह के निर्देश पर की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौरव पाण्डेय और सीएसपी देवेन्द्र प्रताप सिंह चौहान के मार्गदर्शन में कोलगवां थाना प्रभारी सुदीप सोनी की टीम ने आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पहले आरोपी की मौजूदगी की पुष्टि की और इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी की।

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पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मौके पर दस्तयाबी पंचनामा तैयार किया गया। इसके बाद थाने में आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई पूरी की गई और मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेश के बाद उसे जेल भेज दिया गया।

www.dainikjagranmpcg.com
19 Aug 2026 By Priyanka

जिला बदर के बाद सतना में घूमता मिला आरोपी, कोलगवां पुलिस ने पकड़ा

मध्य प्रदेश

जिला बदर के आदेश के बावजूद सतना में मौजूद मिले एक आरोपी के खिलाफ कोलगवां पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार आरोपी को शहर के सिंधी कैंप इलाके से पकड़ा गया। जिला दंडाधिकारी के आदेश के तहत उसे सतना जिले और आसपास के सीमावर्ती जिलों से बाहर रहने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जांच के दौरान वह प्रतिबंधित क्षेत्र में घूमता मिला। पुलिस ने उसके खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पुलिस के मुताबिक, 17 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिला बदर किया गया कमलेश राजपाल उर्फ अंग्रेज, उम्र 39 वर्ष, निवासी सिंधी कैंप, नूरानी मोहल्ला, सतना में घूम रहा है। सूचना मिलने के बाद कोलगवां थाना पुलिस की टीम ने बताए गए स्थान पर पहुंचकर जानकारी की पुष्टि की। पुलिस को आरोपी सिंधी कैंप क्षेत्र में मिला, जिसके बाद मौके पर उसकी दस्तयाबी की कार्रवाई की गई और पंचनामा तैयार किया गया।

पुलिस ने बताया कि कमलेश राजपाल के खिलाफ पहले भी जिला दंडाधिकारी सतना के न्यायालय में कार्रवाई की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद जिला दंडाधिकारी ने उसे सतना जिले के साथ-साथ उससे लगे सीमावर्ती जिलों की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया था। इस आदेश का उद्देश्य आरोपी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना और उसे निर्धारित क्षेत्र से दूर रखना था।

जिला बदर का आदेश प्रभावी होने के बावजूद आरोपी के सतना में पाए जाने को पुलिस ने आदेश का उल्लंघन माना। इसके बाद कोलगवां थाने में राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को 17 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 18 अगस्त को उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

न्यायालय में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई को जिला बदर आदेशों के पालन से जोड़कर देखा जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत जिन लोगों को जिले से बाहर रहने का आदेश दिया गया है, उनके आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह के निर्देश पर की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौरव पाण्डेय और सीएसपी देवेन्द्र प्रताप सिंह चौहान के मार्गदर्शन में कोलगवां थाना प्रभारी सुदीप सोनी की टीम ने आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पहले आरोपी की मौजूदगी की पुष्टि की और इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी की।

पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मौके पर दस्तयाबी पंचनामा तैयार किया गया। इसके बाद थाने में आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई पूरी की गई और मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेश के बाद उसे जेल भेज दिया गया।

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