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यो यो हनी सिंह का ‘नागन’ गाना फिर विवादों में, अश्लीलता के आरोप में पंजाब DGP से शिकायत
बालीवुड
बिकिनी सीन और बिना एज लिमिट प्रसारण पर BJP नेता ने जताई आपत्ति, FIR और गाना हटाने की मांग
बॉलीवुड सिंगर और रैपर यो यो हनी सिंह एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गए हैं। इस बार मामला उनके दो साल पुराने गाने ‘नागन 3.0’ से जुड़ा है, जिसमें बिकिनी पहनी युवतियों के साथ उनके डांस सीन को लेकर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। जालंधर के एक भाजपा नेता ने इस संबंध में पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव को औपचारिक शिकायत भेजकर हनी सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने और गाने को सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की है।
शिकायत भाजपा नेता अरविंद शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ‘नागन’ गाने के वीडियो में आपत्तिजनक दृश्य, नग्नता और भद्दा डांस दिखाया गया है, जो पंजाबी संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है। शिकायत में कहा गया है कि यह गाना बिना किसी एज लिमिट या कंटेंट वॉर्निंग के यूट्यूब पर उपलब्ध है, जिससे बच्चों और किशोरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
‘नागन 3.0’ गाना 15 अप्रैल 2023 को यूट्यूब पर रिलीज हुआ था। अब तक इसे करीब 13 मिलियन (1.3 करोड़) से अधिक बार देखा जा चुका है। वीडियो में हनी सिंह को बिकिनी पहनी कई युवतियों के साथ डांस करते हुए दिखाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने हाल ही में यह वीडियो देखा और इसके कंटेंट को लेकर गहरी आपत्ति दर्ज कराई।
अरविंद शर्मा ने अपनी शिकायत में लिखा है कि पंजाब की पहचान उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, महिलाओं के सम्मान और सामाजिक मर्यादा से जुड़ी है। ऐसे गाने मनोरंजन के नाम पर उस पहचान को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने इसे जनहित का मामला बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है।
यह पहला मौका नहीं है जब हनी सिंह के गाने विवादों में आए हों। इससे पहले भी उन पर महिला विरोधी बोल, डबल मीनिंग लिरिक्स और अश्लीलता फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। 2012 के बाद निर्भया कांड के समय उनके कई गानों को लेकर सार्वजनिक विरोध हुआ था, जिसके चलते कुछ शोज रद्द किए गए और कानूनी शिकायतें भी दर्ज हुई थीं।
इस ताजा विवाद पर फिलहाल यो यो हनी सिंह या उनकी टीम की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पंजाब पुलिस की ओर से भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि शिकायत पर जांच शुरू की गई है या नहीं। हालांकि, शिकायत DGP स्तर तक पहुंचने के बाद मामले पर नजर रखी जा रही है।
अगर पुलिस शिकायत को प्राथमिक जांच के योग्य मानती है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में कार्रवाई संभव है। वहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट मॉडरेशन को लेकर एक बार फिर बहस तेज होने की संभावना है। यह मामला आने वाले दिनों में मनोरंजन उद्योग और सेंसरशिप से जुड़ी बहस को नया मोड़ दे सकता है।
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