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NPS से UPS में शिफ्ट होने का आखिरी मौका, वरना रुक सकती है मंथली पेंशन – जानिए डेडलाइन और शर्तें
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अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और भविष्य में हर महीने तयशुदा पेंशन की गारंटी चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।

सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का लाभ उठाने के लिए समय बहुत कम बचा है। 30 जून, 2025 तक आवेदन नहीं किया, तो आप एश्योर्ड पेंशन के अधिकार से वंचित रह सकते हैं।
क्या है UPS स्कीम?
UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 को लागू किया था। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो वर्तमान में NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) के तहत आते हैं, लेकिन सुनिश्चित मासिक पेंशन चाहते हैं। UPS को NPS के ढांचे में ही तैयार किया गया है, लेकिन इसमें बाजार जोखिम नहीं है, और पेंशन की राशि तय होती है।
क्या मिलेगा UPS में?
अगर आपने UPS के अंतर्गत कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की है, तो आपको आपकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% मासिक पेंशन के तौर पर मिलेगा।
उदाहरण: यदि किसी कर्मचारी की औसत बेसिक सैलरी ₹50,000 है, तो उसे ₹25,000 की निश्चित पेंशन हर महीने मिलेगी।
यदि आपकी सेवा अवधि 10 साल से अधिक लेकिन 25 साल से कम है, तो भी आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन राशि कम होगी।
NPS बनाम UPS – फर्क क्या है?
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NPS में पेंशन की राशि पूरी तरह मार्केट प्रदर्शन पर निर्भर करती है। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का सीधा असर पेंशन फंड पर पड़ता है।
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UPS में पेंशन की राशि एश्योर्ड (निश्चित) होती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्थिरता मिलती है।
कौन कर सकता है UPS के लिए आवेदन?
वे सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी, जो फिलहाल NPS के तहत हैं।
जिन्होंने कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो या 30 जून, 2025 तक पूरी कर लेंगे।
जिन्हें एश्योर्ड पेंशन चाहिए, उन्हें UPS के लिए एक निर्धारित फॉर्म भरकर अपने विभाग में जमा करना होगा।
महत्वपूर्ण:
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30 जून, 2025 के बाद UPS में आवेदन की अनुमति नहीं होगी।
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एक बार UPS चुन लेने के बाद फिर से NPS में वापसी संभव नहीं होगी।
बढ़ सकती है डेडलाइन?
फिलहाल केंद्र सरकार या पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की ओर से डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में बेहतर होगा कि इच्छुक कर्मचारी समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।