सोनिया-राहुल को राहत पर कांग्रेस का पलटवार, खरगे बोले—‘मोदी-शाह के मुंह पर तमाचा’

Digital Desk

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राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान से किया इनकार, कांग्रेस ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध की हार

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस को मंगलवार को बड़ी कानूनी राहत मिली, जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह फैसला “मोदी-शाह के मुंह पर तमाचा” है और राजनीतिक बदले की राजनीति की करारी हार है।

कांग्रेस नेतृत्व के अनुसार, अदालत का यह आदेश सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ लंबे समय से चल रही जांच पर गंभीर सवाल खड़े करता है। खरगे ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला बिना ठोस आधार के गढ़ा गया था और केवल विपक्षी नेताओं को डराने-धमकाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया।

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को वर्षों तक परेशान किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड अखबार के नाम का इस्तेमाल कर गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश की गई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। खरगे ने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस फैसले के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आत्ममंथन करना चाहिए।

इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह केस “शोर बहुत, लेकिन जोर नहीं” का उदाहरण है। सिंघवी के अनुसार, 2014 से 2021 तक ईडी और सीबीआई की फाइलों में यह दर्ज था कि इस मामले में कोई ‘प्रेडिकेट ऑफेंस’ नहीं बनता, इसके बावजूद 2021 में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई।

सिंघवी ने दावा किया कि बिना ठोस कानूनी आधार के करीब 80 घंटे तक कार्रवाई की गई, जो कानून और संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब किसी मामले की कानूनी नींव ही नहीं होती, तो अदालत में उसका गिरना स्वाभाविक है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आगे कोई नई एफआईआर दर्ज की जाती है, तो कांग्रेस उसका जवाब कानूनी तरीके से देगी।

नेशनल हेराल्ड मामला वर्षों से राष्ट्रीय राजनीति में विवाद का विषय रहा है। इस केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत यंग इंडियन, सैम पित्रोदा और अन्य पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों से जुड़े आरोप लगाए गए थे। भाजपा का आरोप रहा है कि धोखाधड़ी के जरिए करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कब्जा किया गया, जबकि कांग्रेस लगातार इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताती रही है।

अदालत के ताजा फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया में शामिल हो गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला न सिर्फ कानूनी, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आने वाले समय में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो सकता है।

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www.dainikjagranmpcg.com
17 Dec 2025 By Nitin Trivedi

सोनिया-राहुल को राहत पर कांग्रेस का पलटवार, खरगे बोले—‘मोदी-शाह के मुंह पर तमाचा’

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नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस को मंगलवार को बड़ी कानूनी राहत मिली, जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह फैसला “मोदी-शाह के मुंह पर तमाचा” है और राजनीतिक बदले की राजनीति की करारी हार है।

कांग्रेस नेतृत्व के अनुसार, अदालत का यह आदेश सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ लंबे समय से चल रही जांच पर गंभीर सवाल खड़े करता है। खरगे ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला बिना ठोस आधार के गढ़ा गया था और केवल विपक्षी नेताओं को डराने-धमकाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया।

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को वर्षों तक परेशान किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड अखबार के नाम का इस्तेमाल कर गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश की गई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। खरगे ने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस फैसले के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आत्ममंथन करना चाहिए।

इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह केस “शोर बहुत, लेकिन जोर नहीं” का उदाहरण है। सिंघवी के अनुसार, 2014 से 2021 तक ईडी और सीबीआई की फाइलों में यह दर्ज था कि इस मामले में कोई ‘प्रेडिकेट ऑफेंस’ नहीं बनता, इसके बावजूद 2021 में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई।

सिंघवी ने दावा किया कि बिना ठोस कानूनी आधार के करीब 80 घंटे तक कार्रवाई की गई, जो कानून और संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब किसी मामले की कानूनी नींव ही नहीं होती, तो अदालत में उसका गिरना स्वाभाविक है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आगे कोई नई एफआईआर दर्ज की जाती है, तो कांग्रेस उसका जवाब कानूनी तरीके से देगी।

नेशनल हेराल्ड मामला वर्षों से राष्ट्रीय राजनीति में विवाद का विषय रहा है। इस केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत यंग इंडियन, सैम पित्रोदा और अन्य पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों से जुड़े आरोप लगाए गए थे। भाजपा का आरोप रहा है कि धोखाधड़ी के जरिए करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कब्जा किया गया, जबकि कांग्रेस लगातार इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताती रही है।

अदालत के ताजा फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया में शामिल हो गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला न सिर्फ कानूनी, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आने वाले समय में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो सकता है।

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