मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को उम्रकैद: रायगढ़ कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला

Raigarh, CG

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती से दुष्कर्म और हत्या के गंभीर मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है। यह जघन्य वारदात वर्ष 2022 में घरघोड़ा क्षेत्र के एक गांव में एक शादी समारोह के दौरान हुई थी।

8 अप्रैल 2022 की रात पीड़िता अपने गांव में आयोजित एक विवाह समारोह में शामिल होने गई थी। रात करीब 11 बजे वह एक परछी में अकेली बैठी थी, तभी गांव का ही युवक आशीष कुमार डनसेना वहां पहुंचा। आरोपी ने पीड़िता के साथ गाली-गलौज करते हुए उसे बेरहमी से पीटा और फिर जबरन उसे अपने साथ ले गया।

मारपीट से पीड़िता को चेहरे, सिर और कोहनी पर गंभीर चोटें आईं। हालत बिगड़ने पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए पत्थलगांव अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

मेडिकल रिपोर्ट और जांच:

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था। इसके बाद मामला कापू थाना क्षेत्र को सौंपा गया। पुलिस ने जांच के दौरान गांव की एक दुकान में लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली, जिसमें आरोपी को पीड़िता को जबरन उठाकर ले जाते हुए देखा गया। वीडियो में पीड़िता का विरोध करते हुए भी साफ देखा गया।

पुलिस ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 376 (दुष्कर्म), 302 (हत्या), 323 (मारपीट) और अन्य धाराओं के तहत चालान प्रस्तुत किया।

कोर्ट का फैसला:

घरघोड़ा के अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा की अदालत ने आरोपी आशीष डनसेना को दोषी करार देते हुए निम्नलिखित सजाएं सुनाई:

  • हत्या के लिए आजीवन कारावास

  • दुष्कर्म के लिए 10 वर्ष का सश्रम कारावास

  • मारपीट के लिए 1 वर्ष की सजा

  • साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया

इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने प्रभावी पैरवी की।

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www.dainikjagranmpcg.com
07 Aug 2025 By दैनिक जागरण

मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को उम्रकैद: रायगढ़ कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला

Raigarh, CG

8 अप्रैल 2022 की रात पीड़िता अपने गांव में आयोजित एक विवाह समारोह में शामिल होने गई थी। रात करीब 11 बजे वह एक परछी में अकेली बैठी थी, तभी गांव का ही युवक आशीष कुमार डनसेना वहां पहुंचा। आरोपी ने पीड़िता के साथ गाली-गलौज करते हुए उसे बेरहमी से पीटा और फिर जबरन उसे अपने साथ ले गया।

मारपीट से पीड़िता को चेहरे, सिर और कोहनी पर गंभीर चोटें आईं। हालत बिगड़ने पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए पत्थलगांव अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

मेडिकल रिपोर्ट और जांच:

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था। इसके बाद मामला कापू थाना क्षेत्र को सौंपा गया। पुलिस ने जांच के दौरान गांव की एक दुकान में लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली, जिसमें आरोपी को पीड़िता को जबरन उठाकर ले जाते हुए देखा गया। वीडियो में पीड़िता का विरोध करते हुए भी साफ देखा गया।

पुलिस ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 376 (दुष्कर्म), 302 (हत्या), 323 (मारपीट) और अन्य धाराओं के तहत चालान प्रस्तुत किया।

कोर्ट का फैसला:

घरघोड़ा के अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा की अदालत ने आरोपी आशीष डनसेना को दोषी करार देते हुए निम्नलिखित सजाएं सुनाई:

  • हत्या के लिए आजीवन कारावास

  • दुष्कर्म के लिए 10 वर्ष का सश्रम कारावास

  • मारपीट के लिए 1 वर्ष की सजा

  • साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया

इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने प्रभावी पैरवी की।

https://www.dainikjagranmpcg.com/state/chhattisgarh/life-imprisonment-told-strict-decision-to-life-imprisonment-of-mentally/article-30063

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