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ट्विशा शर्मा मौत मामला: सास गिरिबाला सिंह ने जमानत मांगी, 100 वर्षीय मां की देखभाल का दिया हवाला
Digital Desk
भोपाल जिला अदालत में दायर जमानत आवेदन पर सुनवाई नियमित मजिस्ट्रेट के अवकाश के कारण टल गई। आरोपी पक्ष ने स्वास्थ्य, पारिवारिक जिम्मेदारियों और घर में चोरी की घटना को आधार बनाया।
भोपाल की चर्चित एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत से जुड़े मामले में आरोपी और उनकी सास गिरिबाला सिंह ने एक बार फिर अदालत से जमानत की मांग की है। भोपाल जिला अदालत में दायर आवेदन में उन्होंने अपनी उम्र, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए राहत देने की अपील की है। आवेदन में कहा गया है कि उनकी मां लगभग 100 वर्ष की हैं और उन्हें लगातार देखभाल की आवश्यकता है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके घर में चोरी की घटना हो चुकी है, जिसके चलते उनकी मौजूदगी आवश्यक है। हालांकि मंगलवार को इस जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि नियमित मजिस्ट्रेट अवकाश पर थीं। अदालत की ओर से फिलहाल इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। मामले की अगली सुनवाई नियमित अदालत में होने की संभावना है।
ट्विशा शर्मा पक्ष के अधिवक्ता शुभांग दीक्षित ने बताया कि अदालत में दायर आवेदन पर तकनीकी कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि फिलहाल अदालत ने न तो जमानत मंजूर की है और न ही आवेदन खारिज किया है। अब अगली तारीख पर इस मामले में सुनवाई होगी। अधिवक्ता के अनुसार, गिरिबाला सिंह की ओर से दायर जमानत आवेदन में यह भी कहा गया है कि उनकी मां अत्यधिक वृद्ध हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई अन्य नहीं है। इसके अलावा आवेदन में घर में हुई चोरी की घटना का भी उल्लेख करते हुए अदालत से मानवीय आधार पर राहत देने का अनुरोध किया गया है। दूसरी ओर, ट्विशा शर्मा के परिवार की ओर से इस आवेदन का विरोध किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
मामले की जांच से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार ट्विशा शर्मा की 12 मई की रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। घटना के बाद मामले ने तेजी से तूल पकड़ा और परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। प्रारंभिक जांच के बाद कटारा हिल्स थाना पुलिस ने 14 मई की रात गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसी दौरान गिरिबाला सिंह की ओर से भोपाल अदालत में पहली बार जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। 15 मई को सुनवाई के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन इस फैसले के खिलाफ ट्विशा शर्मा के परिजनों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया था।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद जांच एजेंसी ने आगे की कार्रवाई तेज की। 28 मई को गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया। जांच पूरी होने के बाद 2 जून को गिरिबाला सिंह और सह-आरोपी समर्थ सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तब से दोनों के खिलाफ जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। फिलहाल गिरिबाला सिंह लगभग 49 दिनों से जेल में हैं। इस बीच उनकी ओर से दूसरी बार जमानत की कोशिश की गई है, जिसमें स्वास्थ्य और पारिवारिक परिस्थितियों को प्रमुख आधार बनाया गया है। समर्थ सिंह की ओर से अभी तक किसी प्रकार का नया जमानत आवेदन अदालत में दाखिल नहीं किया गया है।
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ट्विशा शर्मा मौत मामला: सास गिरिबाला सिंह ने जमानत मांगी, 100 वर्षीय मां की देखभाल का दिया हवाला
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भोपाल की चर्चित एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत से जुड़े मामले में आरोपी और उनकी सास गिरिबाला सिंह ने एक बार फिर अदालत से जमानत की मांग की है। भोपाल जिला अदालत में दायर आवेदन में उन्होंने अपनी उम्र, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए राहत देने की अपील की है। आवेदन में कहा गया है कि उनकी मां लगभग 100 वर्ष की हैं और उन्हें लगातार देखभाल की आवश्यकता है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके घर में चोरी की घटना हो चुकी है, जिसके चलते उनकी मौजूदगी आवश्यक है। हालांकि मंगलवार को इस जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि नियमित मजिस्ट्रेट अवकाश पर थीं। अदालत की ओर से फिलहाल इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। मामले की अगली सुनवाई नियमित अदालत में होने की संभावना है।
ट्विशा शर्मा पक्ष के अधिवक्ता शुभांग दीक्षित ने बताया कि अदालत में दायर आवेदन पर तकनीकी कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि फिलहाल अदालत ने न तो जमानत मंजूर की है और न ही आवेदन खारिज किया है। अब अगली तारीख पर इस मामले में सुनवाई होगी। अधिवक्ता के अनुसार, गिरिबाला सिंह की ओर से दायर जमानत आवेदन में यह भी कहा गया है कि उनकी मां अत्यधिक वृद्ध हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई अन्य नहीं है। इसके अलावा आवेदन में घर में हुई चोरी की घटना का भी उल्लेख करते हुए अदालत से मानवीय आधार पर राहत देने का अनुरोध किया गया है। दूसरी ओर, ट्विशा शर्मा के परिवार की ओर से इस आवेदन का विरोध किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
मामले की जांच से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार ट्विशा शर्मा की 12 मई की रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। घटना के बाद मामले ने तेजी से तूल पकड़ा और परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। प्रारंभिक जांच के बाद कटारा हिल्स थाना पुलिस ने 14 मई की रात गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसी दौरान गिरिबाला सिंह की ओर से भोपाल अदालत में पहली बार जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। 15 मई को सुनवाई के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन इस फैसले के खिलाफ ट्विशा शर्मा के परिजनों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया था।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद जांच एजेंसी ने आगे की कार्रवाई तेज की। 28 मई को गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया। जांच पूरी होने के बाद 2 जून को गिरिबाला सिंह और सह-आरोपी समर्थ सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तब से दोनों के खिलाफ जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। फिलहाल गिरिबाला सिंह लगभग 49 दिनों से जेल में हैं। इस बीच उनकी ओर से दूसरी बार जमानत की कोशिश की गई है, जिसमें स्वास्थ्य और पारिवारिक परिस्थितियों को प्रमुख आधार बनाया गया है। समर्थ सिंह की ओर से अभी तक किसी प्रकार का नया जमानत आवेदन अदालत में दाखिल नहीं किया गया है।
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