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MP में सरकार ने जारी की नई आबकारी पॉलिसी, POS मशीन अनिवार्य, इस वजह से कीमतों में होगी वृद्धि
BHOPAL, MP

मध्य प्रदेश में सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की है। इस नीति के तहत 19 धार्मिक शहरों और गांवों में शराब की दुकानें बंद होंगी। POS मशीन के बिना शराब बेचने पर जुर्माना लगेगा। नई नीति 1 अप्रैल से लागू होगी।
नई आबकारी नीति में कई बदलाव
नई आबकारी नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव 19 धार्मिक स्थलों पर शराब की दुकानें बंद करने का है। सरकार का कहना है कि इससे धार्मिक भावनाओं का सम्मान होगा। इन दुकानों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जिले की बाकी दुकानों की कीमतें 25% तक बढ़ाई जा सकती हैं। इसके अलावा, सभी दुकानों में POS मशीन लगाना अनिवार्य होगा। बिना POS मशीन के शराब बेचने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। बार-बार नियम तोड़ने पर जुर्माना बढ़ता जाएगा।
चर्चा में था शराबबंदी का फैसला
धार्मिक स्थलों पर शराब की दुकानें बंद करने का फैसला काफी समय से चर्चा में था। कई धार्मिक संगठन इसकी मांग कर रहे थे। सरकार ने इस मांग को मानते हुए यह फैसला लिया है। हालांकि, सरकार को इससे राजस्व का नुकसान होगा। इस नुकसान की भरपाई के लिए ही बाकी दुकानों की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं।
POS मशीन से होगी निगरानी
POS मशीन लगाने का फैसला शराब की बिक्री पर नजर रखने के लिए लिया गया है। इससे सरकार को टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह भी पता चल सकेगा कि कौन सी दुकान कितनी शराब बेच रही है। यह पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रेस्टोरेंट में खुले क्षेत्र में शराब बेचने के नियमों में ढील देने से रेस्टोरेंट मालिकों को फायदा होगा। उन्हें अब ज्यादा जगह मिल सकेगी जिससे वे ज्यादा ग्राहकों को सेवा दे सकेंगे।
नई नीति में और क्या?
नई नीति में लाइसेंस लेने वाले ठेकेदारों को सिर्फ ई-बैंक गारंटी देनी होगी। यह गारंटी 30 अप्रैल 2026 तक वैध होगी। इसके लिए FD स्वीकार नहीं की जाएगी। ठेकेदारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ई-बैंक गारंटी का इस्तेमाल किसी और काम के लिए नहीं किया जाएगा।
सरकार ने बनाया है ये फार्म्युला
पवित्र शहरों और गांवों में शराब दुकानें बंद होने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने एक फॉर्म्युला तैयार किया है। इस फॉर्मूले के तहत, बंद होने वाली दुकानों के वार्षिक मूल्य का 25% बाकी दुकानों के रिजर्व मूल्य में जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी दुकान का वार्षिक मूल्य 10 करोड़ रुपये है, तो उसका नया रिजर्व मूल्य 14.50 करोड़ रुपये होगा। इससे बाकी दुकानों की कीमतें बढ़ जाएंगी।
शराबबंदी से 13 नगर निगम और 6 ग्राम पंचायत प्रभावित
नई नीति में 13 नगर निगमों और 6 ग्राम पंचायतों में शराब दुकानें बंद करने का प्रावधान है। इन जगहों पर किसी भी तरह के बार और वाइन आउटलेट के लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। इन दुकानों को कहीं और शिफ्ट भी नहीं किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा चार शराब दुकानों को मिलाकर एक समूह बनाया जा सकेगा। इससे ज्यादा दुकानों के समूह बनाने का फैसला आबकारी आयुक्त करेंगे।
कमर्शियल लाइसेंस दिए जाएंगे
कमर्शियल आयोजनों के लिए भी लाइसेंस दिए जाएंगे। लाइसेंस फीस आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर निर्भर करेगी। 500 लोगों के लिए 25 हजार रुपये, 1000 लोगों के लिए 50 हजार रुपये, 2000 लोगों के लिए 75 हजार रुपये, 5000 लोगों के लिए 1 लाख रुपये और 5000 से ज्यादा लोगों के लिए 2 लाख रुपये लाइसेंस फीस होगी।