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त्योहारों में मिठाई की बढ़ती बिक्री, लेकिन मंडला में FSSAI नियमों की हो रही अनदेखी
असगर कुरैशी, मंडला , मप्र
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त्योहारों का मौसम शुरू होते ही मंडला के बाजारों में रौनक लौट आई है। दुर्गा उत्सव और दशहरे के बाद अब दीपावली की तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं।
मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन इस बढ़ती मांग के बीच खाद्य सुरक्षा के नियमों की अनदेखी भी सामने आ रही है।
जिले की अधिकांश मिठाई दुकानों पर मिठाइयों के पैक या ट्रे पर बनाने की तारीख और एक्सपायरी डेट अंकित नहीं की जा रही है, जो कि FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) के नियमों का उल्लंघन है। इससे ग्राहकों की सेहत पर खतरा मंडराने लगा है।
त्योहारों में मावा, दूध, घी और शक्कर से बनी मिठाइयाँ सबसे ज्यादा बिकती हैं। यदि इन्हें अधिक समय तक रखा जाए तो खटास, बैक्टीरिया और फफूंदी पनपने का खतरा बढ़ जाता है। एक्सपायरी डेट न होने पर ग्राहकों को यह पता नहीं चलता कि मिठाई कितने समय तक सुरक्षित है। इसके कारण विशेषकर बारिश के दिनों में फफूंदी और बैक्टीरिया बढ़ने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं।
FSSAI के मुख्य नियम जो दुकानदारों को पालन करने चाहिए:
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बनाने की तारीख अंकित करना अनिवार्य:
हर मिठाई पर यह लिखना जरूरी है कि वह कब बनाई गई। -
एक्सपायरी या ‘बेस्ट बिफोर’ डेट लिखना जरूरी:
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दूध या मावा से बनी मिठाई केवल 24 घंटे तक सुरक्षित रहती है।
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सूखी मिठाइयाँ (जैसे बर्फी, लड्डू) 2–3 दिन तक ही रखी जा सकती हैं।
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साफ-सफाई और स्वच्छता:
मिठाइयाँ ढकी हुई होनी चाहिए और दुकान के आसपास धूल, मक्खी या गंदगी नहीं होनी चाहिए। -
FSSAI लाइसेंस की अनिवार्यता:
हर मिठाई विक्रेता के पास मान्य FSSAI लाइसेंस होना आवश्यक है।
विशेषज्ञों का कहना है कि मिठाइयों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह नियम बेहद महत्वपूर्ण हैं। उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे केवल उन दुकानों से मिठाइयाँ खरीदें, जो इन नियमों का पालन करती हों।
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