NTA का नया नियम: अब JEE, NEET और CUET परीक्षा में नहीं चुन सकेंगे अपनी पसंद का शहर

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NTA ने JEE, NEET UG और CUET UG परीक्षाओं के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब उम्मीदवार अपनी पसंद का परीक्षा शहर नहीं चुन पाएंगे। परीक्षा केंद्र आधार कार्ड में दर्ज पते के अनुसार ही मिलेगा। आधार और 10वीं सर्टिफिकेट में नाम व जन्मतिथि का मिलान अनिवार्य होगा, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE, NEET UG और CUET UG जैसी प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब उम्मीदवार अपने मनपसंद शहर या राज्य में परीक्षा केंद्र नहीं चुन पाएंगे। नया नियम शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा।

NTA के अनुसार, अब परीक्षा केंद्र उम्मीदवार के आधार कार्ड में दर्ज पते के आधार पर ही आवंटित किया जाएगा। यानी अगर आधार में गांव या छोटे कस्बे का पता है, तो परीक्षा केंद्र भी वहीं मिलेगा। यह बदलाव परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से किया गया है।

पहले फॉर्म भरते समय परीक्षार्थी 3-4 पसंदीदा शहर चुन सकते थे, लेकिन अब यह विकल्प खत्म कर दिया गया है। इसलिए आधार कार्ड में दर्ज पता और अन्य जानकारी सही होना जरूरी है, क्योंकि आवेदन के बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

NTA ने यह भी स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड और कक्षा 10वीं के सर्टिफिकेट में नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। अगर इनमें कोई अंतर पाया गया, तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था ने छात्रों को सलाह दी है कि वे आधार में गलत स्पेलिंग, जन्मतिथि या पता जैसी त्रुटियों को तुरंत UIDAI केंद्र जाकर अपडेट करा लें। साथ ही, आरक्षित श्रेणी (SC, ST, OBC, EWS, PwD) के छात्र अपने प्रमाणपत्र भी समय पर तैयार रखें, ताकि फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत न हो।

NTA ने कहा है कि यह नियम आवेदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए लागू किया जा रहा है। अधिक जानकारी और दिशा-निर्देशों के लिए उम्मीदवार nta.ac.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

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07 Oct 2025 By Nitin Trivedi

NTA का नया नियम: अब JEE, NEET और CUET परीक्षा में नहीं चुन सकेंगे अपनी पसंद का शहर

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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE, NEET UG और CUET UG जैसी प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब उम्मीदवार अपने मनपसंद शहर या राज्य में परीक्षा केंद्र नहीं चुन पाएंगे। नया नियम शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा।

NTA के अनुसार, अब परीक्षा केंद्र उम्मीदवार के आधार कार्ड में दर्ज पते के आधार पर ही आवंटित किया जाएगा। यानी अगर आधार में गांव या छोटे कस्बे का पता है, तो परीक्षा केंद्र भी वहीं मिलेगा। यह बदलाव परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से किया गया है।

पहले फॉर्म भरते समय परीक्षार्थी 3-4 पसंदीदा शहर चुन सकते थे, लेकिन अब यह विकल्प खत्म कर दिया गया है। इसलिए आधार कार्ड में दर्ज पता और अन्य जानकारी सही होना जरूरी है, क्योंकि आवेदन के बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

NTA ने यह भी स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड और कक्षा 10वीं के सर्टिफिकेट में नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। अगर इनमें कोई अंतर पाया गया, तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था ने छात्रों को सलाह दी है कि वे आधार में गलत स्पेलिंग, जन्मतिथि या पता जैसी त्रुटियों को तुरंत UIDAI केंद्र जाकर अपडेट करा लें। साथ ही, आरक्षित श्रेणी (SC, ST, OBC, EWS, PwD) के छात्र अपने प्रमाणपत्र भी समय पर तैयार रखें, ताकि फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत न हो।

NTA ने कहा है कि यह नियम आवेदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए लागू किया जा रहा है। अधिक जानकारी और दिशा-निर्देशों के लिए उम्मीदवार nta.ac.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

https://www.dainikjagranmpcg.com/top-news/ntas-new-rule-will-no-longer-be-able-to-choose/article-35001

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