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सोना तस्करी मामले में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को 1 साल की सजा, जमानत से भी इनकार
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कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव को सोना तस्करी के मामले में कड़ा झटका लगा है। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत उन्हें एक साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
इसके साथ ही सलाहकार बोर्ड ने रान्या को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिससे उन्हें पूरी सजा अवधि तक हिरासत में ही रहना होगा।
DRI के हत्थे चढ़ीं थीं मार्च में, 14.2 किलो सोना बरामद
3 मार्च 2025 को बेंगलुरु के केंपगौड़ा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद रान्या राव ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं। हालांकि, उनकी संदिग्ध हरकतों को देखकर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने उन्हें रोका। पूछताछ और तलाशी के दौरान उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों से 14.2 किलोग्राम सोना बरामद हुआ, जिसकी बाजार कीमत करीब 12.56 करोड़ रुपए थी।
पहले मिल चुकी थी डिफॉल्ट जमानत, अब COFEPOSA में उलझीं
20 मई को उन्हें चार्जशीट समय पर दाखिल न होने की वजह से बेंगलुरु कोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत दी थी। उन्हें 2 लाख रुपये के निजी मुचलके और सख्त शर्तों के साथ छोड़ा गया था। लेकिन बाद में COFEPOSA के तहत उन्हें फिर हिरासत में लिया गया।
गौरतलब है कि यह कानून सिर्फ शक के आधार पर भी एक साल तक की रोकथामात्मक हिरासत की अनुमति देता है। इसी आधार पर सलाहकार बोर्ड ने रान्या की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
पहले भी खारिज हो चुकी हैं कई याचिकाएं
रान्या की जमानत याचिकाएं इससे पहले भी 14 मार्च को विशेष अदालत, 27 मार्च को सेशंस कोर्ट, और 26 अप्रैल को कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी हैं।
पुलिस अधिकारी की सौतेली बेटी, हाई प्रोफाइल शादी ने खींचा था ध्यान
रान्या पेशेवर अभिनेत्री होने के साथ-साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी भी हैं। उनकी शादी जतिन हुक्केरी से हाल ही में एक हाई-प्रोफाइल समारोह में हुई थी, जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही थी।