ITR Filing Last Date 15 सितंबर 2025: फॉर्म, फाइलिंग और रिफंड की पूरी जानकारी

Business news

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है।

अभी तक इस तारीख को बढ़ाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। चाहे आपकी टैक्स देयता शून्य ही क्यों न हो, आईटीआर दाखिल करना आवश्यक है। यह वीज़ा, लोन या अन्य वित्तीय गतिविधियों के लिए जरूरी माना जाता है।

ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि

आयकर विभाग ने इस साल ITR दाखिल करने की लास्ट डेट को पहले 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया था। यह विस्तार नए बदलाव और सिस्टम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए किया गया।

ITR दाखिल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें

  • ई-फाइलिंग पोर्टल रजिस्ट्रेशन: पहली बार फाइल कर रहे हैं तो अकाउंट बनाएं, पुराने यूजर्स लॉग इन करें।

  • जरूरी दस्तावेज: फॉर्म 16, 26AS, AIS, पैन, आधार, बैंक स्टेटमेंट, PPF स्टेटमेंट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट, बीमा प्रीमियम रसीदें इकट्ठा करें।

  • सही फॉर्म चुनें: ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4 अपनी आय और व्यवसाय के अनुसार चुनें।

  • आय विवरण जांचें: फॉर्म 26AS और AIS के साथ सभी आय विवरण की जांच करें।

  • बैंक डिटेल अपडेट करें: रिफंड में देरी से बचने के लिए बैंक अकाउंट सही दर्ज करें।

ITR फाइल करने का तरीका

  1. आवश्यक दस्तावेज़ इकट्ठा करें और फॉर्म 26AS/AIS डाउनलोड करें।

  2. उपयुक्त ITR फॉर्म भरें।

  3. पर्सनल डिटेल, डिडक्शंस जांचें और जानकारी वेरिफाई करें।

  4. पोर्टल के माध्यम से रिटर्न जमा करें।

टैक्स स्लैब (FY 2024-25)

  • 0-2,50,000 रुपये: 0%

  • 2,50,001-5,00,000 रुपये: 5%

  • 5,00,001-10,00,000 रुपये: 20%

  • 10,00,001 रुपये और ऊपर: 30%

ध्यान दें: FY 2025-26 के लिए सरकार ने 12 लाख तक की आय पर शून्य टैक्स की घोषणा की है, लेकिन यह FY 2024-25 पर लागू नहीं होती।

ई-वेरिफिकेशन और रिफंड

रिटर्न जमा करने के 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफाई करना जरूरी है। ई-वेरिफिकेशन के बाद रिफंड प्रोसेसिंग में 7-21 कार्यदिवस और अकाउंट में राशि पहुंचने में 4-5 हफ्ते लग सकते हैं।

पुराने और नए कर विकल्प

  • नई कर व्यवस्था: होम लोन पर ब्याज, NPS, 80CCH और 80CCD(2) कटौती।

  • पुरानी कर व्यवस्था: गृह संपत्ति, अध्याय VIA के निवेश, LIC/पेंशन योजनाओं, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा लोन और दान पर कटौती।

आज ही अपना ITR जमा करें और सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज, फॉर्म और बैंक डिटेल सही हैं। ई-वेरिफिकेशन के बिना रिटर्न मान्य नहीं होगा और रिफंड में देरी हो सकती है।

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15 Sep 2025 By दैनिक जागरण

ITR Filing Last Date 15 सितंबर 2025: फॉर्म, फाइलिंग और रिफंड की पूरी जानकारी

Business news

अभी तक इस तारीख को बढ़ाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। चाहे आपकी टैक्स देयता शून्य ही क्यों न हो, आईटीआर दाखिल करना आवश्यक है। यह वीज़ा, लोन या अन्य वित्तीय गतिविधियों के लिए जरूरी माना जाता है।

ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि

आयकर विभाग ने इस साल ITR दाखिल करने की लास्ट डेट को पहले 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया था। यह विस्तार नए बदलाव और सिस्टम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए किया गया।

ITR दाखिल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें

  • ई-फाइलिंग पोर्टल रजिस्ट्रेशन: पहली बार फाइल कर रहे हैं तो अकाउंट बनाएं, पुराने यूजर्स लॉग इन करें।

  • जरूरी दस्तावेज: फॉर्म 16, 26AS, AIS, पैन, आधार, बैंक स्टेटमेंट, PPF स्टेटमेंट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट, बीमा प्रीमियम रसीदें इकट्ठा करें।

  • सही फॉर्म चुनें: ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4 अपनी आय और व्यवसाय के अनुसार चुनें।

  • आय विवरण जांचें: फॉर्म 26AS और AIS के साथ सभी आय विवरण की जांच करें।

  • बैंक डिटेल अपडेट करें: रिफंड में देरी से बचने के लिए बैंक अकाउंट सही दर्ज करें।

ITR फाइल करने का तरीका

  1. आवश्यक दस्तावेज़ इकट्ठा करें और फॉर्म 26AS/AIS डाउनलोड करें।

  2. उपयुक्त ITR फॉर्म भरें।

  3. पर्सनल डिटेल, डिडक्शंस जांचें और जानकारी वेरिफाई करें।

  4. पोर्टल के माध्यम से रिटर्न जमा करें।

टैक्स स्लैब (FY 2024-25)

  • 0-2,50,000 रुपये: 0%

  • 2,50,001-5,00,000 रुपये: 5%

  • 5,00,001-10,00,000 रुपये: 20%

  • 10,00,001 रुपये और ऊपर: 30%

ध्यान दें: FY 2025-26 के लिए सरकार ने 12 लाख तक की आय पर शून्य टैक्स की घोषणा की है, लेकिन यह FY 2024-25 पर लागू नहीं होती।

ई-वेरिफिकेशन और रिफंड

रिटर्न जमा करने के 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफाई करना जरूरी है। ई-वेरिफिकेशन के बाद रिफंड प्रोसेसिंग में 7-21 कार्यदिवस और अकाउंट में राशि पहुंचने में 4-5 हफ्ते लग सकते हैं।

पुराने और नए कर विकल्प

  • नई कर व्यवस्था: होम लोन पर ब्याज, NPS, 80CCH और 80CCD(2) कटौती।

  • पुरानी कर व्यवस्था: गृह संपत्ति, अध्याय VIA के निवेश, LIC/पेंशन योजनाओं, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा लोन और दान पर कटौती।

आज ही अपना ITR जमा करें और सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज, फॉर्म और बैंक डिटेल सही हैं। ई-वेरिफिकेशन के बिना रिटर्न मान्य नहीं होगा और रिफंड में देरी हो सकती है।

https://www.dainikjagranmpcg.com/business/itr-filing-last-date-15-september-2025-form-filing-and/article-33174

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