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मोदी सरकार का बड़ा तोहफा : अब दूध, पनीर, रोटी और इंश्योरेंस पर नहीं लगेगा GST
Business News
देश की जनता और कारोबारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में कई रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर से टैक्स पूरी तरह हटा दिया गया है। अब दूध, छेना, पनीर, रोटी-चपाती, स्टेशनरी आइटम्स और हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस जैसी सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। उन्होंने बताया कि यह कदम उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम करने और टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की दिशा में उठाया गया है।
अब किन चीज़ों पर नहीं लगेगा GST?
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UHT दूध (अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर मिल्क)
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छेना और पनीर
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रोटी और चपाती जैसी भारतीय रोटियां
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इंडिविजुअल हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियां
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नक्शे, चार्ट्स और ग्लोब
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जीवन रक्षक दवाएं
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स्टेशनरी आइटम्स: कॉपी, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र आदि
पहले इन वस्तुओं पर 5% टैक्स लगता था। अब टैक्स हटने से इनकी कीमतों में गिरावट आने की संभावना है।
टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव
जीएसटी परिषद ने 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब खत्म कर दिए हैं। अब अधिकांश वस्तुएं केवल 5% या 18% श्रेणी में आएंगी। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और कारोबारियों के लिए टैक्स का बोझ भी कम होगा।
कारोबारियों को भी फायदा
बैठक में छोटे और मझोले कारोबारियों को राहत देने के लिए जीएसटी रिटर्न और पंजीकरण की प्रक्रिया को और सरल बनाने पर सहमति बनी। इससे टैक्स फाइलिंग आसान होगी और व्यापारियों को कागजी झंझट से छुटकारा मिलेगा।
विशेषज्ञों की राय
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सरकार के उस बड़े प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी, सरल और विकास उन्मुख बनाया जा रहा है।
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मोदी सरकार का बड़ा तोहफा : अब दूध, पनीर, रोटी और इंश्योरेंस पर नहीं लगेगा GST
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देश की जनता और कारोबारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में कई रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर से टैक्स पूरी तरह हटा दिया गया है। अब दूध, छेना, पनीर, रोटी-चपाती, स्टेशनरी आइटम्स और हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस जैसी सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। उन्होंने बताया कि यह कदम उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम करने और टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की दिशा में उठाया गया है।
अब किन चीज़ों पर नहीं लगेगा GST?
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UHT दूध (अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर मिल्क)
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छेना और पनीर
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रोटी और चपाती जैसी भारतीय रोटियां
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इंडिविजुअल हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियां
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नक्शे, चार्ट्स और ग्लोब
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जीवन रक्षक दवाएं
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स्टेशनरी आइटम्स: कॉपी, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र आदि
पहले इन वस्तुओं पर 5% टैक्स लगता था। अब टैक्स हटने से इनकी कीमतों में गिरावट आने की संभावना है।
टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव
जीएसटी परिषद ने 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब खत्म कर दिए हैं। अब अधिकांश वस्तुएं केवल 5% या 18% श्रेणी में आएंगी। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और कारोबारियों के लिए टैक्स का बोझ भी कम होगा।
कारोबारियों को भी फायदा
बैठक में छोटे और मझोले कारोबारियों को राहत देने के लिए जीएसटी रिटर्न और पंजीकरण की प्रक्रिया को और सरल बनाने पर सहमति बनी। इससे टैक्स फाइलिंग आसान होगी और व्यापारियों को कागजी झंझट से छुटकारा मिलेगा।
विशेषज्ञों की राय
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सरकार के उस बड़े प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी, सरल और विकास उन्मुख बनाया जा रहा है।
