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अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी जीरो, प्रीमियम में होगी बड़ी बचत – जानें कितना होगा फायदा
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त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब हेल्थ और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। यानी बीमा धारकों को अब प्रीमियम पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा।
पहले तक इन पॉलिसियों पर 18% जीएसटी लगता था, जो अब 22 सितंबर से पूरे देश में लागू होने वाले नए नियम के तहत खत्म हो जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि 2047 तक जब देश स्वतंत्रता का 100वां वर्ष मनाए, तब तक हर नागरिक हेल्थ इंश्योरेंस से कवर हो।
पहले कितना भरना पड़ता था टैक्स?
मान लीजिए, अगर आपका हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम 20,000 रुपये सालाना था, तो इसके ऊपर 18% यानी 3,600 रुपये टैक्स अतिरिक्त देना पड़ता था। कुल मिलाकर आपकी जेब से 23,600 रुपये जाते थे। अब 22 सितंबर से यही पॉलिसी सिर्फ 20,000 रुपये में मिलेगी।
कितनी होगी बचत?
नए नियमों के लागू होने से हर बीमाधारक को सीधी-सीधी बचत होगी।
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10,000 रुपये प्रीमियम पर अब 1,800 रुपये की बचत
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20,000 रुपये प्रीमियम पर 3,600 रुपये की बचत
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30,000 रुपये प्रीमियम पर 5,400 रुपये की बचत
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50,000 रुपये प्रीमियम पर 9,000 रुपये की बचत
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1 लाख रुपये प्रीमियम पर 18,000 रुपये की बचत
यानि जितना बड़ा प्रीमियम होगा, उतनी ज्यादा बचत सीधे आपकी जेब में होगी।
पुरानी पॉलिसियों पर भी लागू होगा नियम
सरकार ने साफ किया है कि यह राहत सिर्फ नई पॉलिसियों पर ही नहीं, बल्कि पुरानी पॉलिसियों के रिन्यूअल पर भी लागू होगी। यानी अगली बार जब आप अपनी पॉलिसी रिन्यू करेंगे तो जीएसटी शून्य ही रहेगा।
किन पॉलिसियों पर लागू होगा यह नियम?
यह राहत सभी प्रकार की बीमा पॉलिसियों पर लागू होगी—
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इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी
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हेल्थ इंश्योरेंस
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यूलिप (ULIP)
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एंडॉवमेंट पॉलिसी
क्यों लिया गया यह फैसला?
बीमा प्रीमियम पर टैक्स लगने से यह हर साल महंगा होता जा रहा था। खासकर मध्यमवर्ग और कम आय वर्ग के लिए यह बोझ साबित हो रहा था। अब टैक्स हटने से लोगों को बीमा लेने की प्रेरणा मिलेगी और देश में किफायती और व्यापक बीमा कवरेज का सपना पूरा हो सकेगा।