- Hindi News
- राज्य
- छत्तीसगढ़
- छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खबर: रबी फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025
छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खबर: रबी फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025
CG
420 से अधिक ग्रामों के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रह सकते हैं, बैंक और पोर्टल से करा सकते हैं आवेदन
छत्तीसगढ़ शासन ने रबी मौसम 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का पोर्टल सक्रिय कर दिया है। इस योजना के तहत किसान प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलभराव, कीट-व्याधि और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान का बीमा करा सकते हैं।
राज्य कृषि विभाग ने बताया कि इस वर्ष जिले के 420 से अधिक अधिसूचित ग्रामों के किसान अपनी रबी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। योजना में गेहूं (सिंचित और असिंचित), चना, अलसी और सरसों जैसी फसलों का बीमा कराया जा सकेगा।
पिछले वर्ष रबी सीजन में जिले के 28,037 किसानों को 48.62 करोड़ रुपये का दावा भुगतान किया गया था। इस वर्ष भी प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते बीमा कराएँ ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके।
किसान योजना के तहत ऋणी, अऋणी, भू-धारक और बटाईदार सभी प्रकार के किसान आवेदन कर सकते हैं। प्रीमियम दरें इस प्रकार हैं:
-
गेहूं (सिंचित) – ₹690 प्रति हेक्टेयर
-
गेहूं (असिंचित) – ₹405 प्रति हेक्टेयर
-
चना – ₹645 प्रति हेक्टेयर
-
अलसी – ₹315 प्रति हेक्टेयर
-
सरसों – ₹375 प्रति हेक्टेयर
किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा, ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, सेवा सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सरकारी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अंतिम तिथि से पहले फसल बीमा कराना जरूरी है, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को त्वरित वित्तीय राहत मिल सके।
कृषि और बीमा अधिकारियों ने बताया कि योजना में समय पर आवेदन करने से किसानों को नुकसान की भरपाई तेजी से मिलेगी। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्रीय कृषि कार्यालय, राजस्व विभाग, बैंक या बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं।
