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मनी लॉन्ड्रिंग केस: चैतन्य बघेल की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की
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छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई और गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
याचिका में क्या था दावा
चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की जांच और गिरफ्तारी को नियमविरुद्ध और असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी।
हाईकोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच और गिरफ्तारी पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि ED की कार्रवाई कानून के तहत की गई है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
इस मामले में ED की ओर से एडवोकेट सौरभ पांडेय ने पैरवी की।
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