बिलासपुर नगर निगम में 14 लाख का टैक्स घोटाला, जोन-2 के RI रामनारायण देवांगन निलंबित

बिलासपुर (छ.ग.)

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आंतरिक ऑडिट में खुलासा, निगम आयुक्त के आदेश पर कार्रवाई; बकाया वसूली नहीं होने पर FIR के निर्देश

बिलासपुर नगर निगम में एक गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आने के बाद निगम प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जोन क्रमांक-2 में पदस्थ राजस्व निरीक्षक (आरआई) रामनारायण देवांगन को करीब 14.18 लाख रुपये के टैक्स घोटाले के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे के आदेश पर की गई है।

निगम प्रशासन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच संपत्तिकर, समेकित कर और यूजर चार्ज के रूप में वसूली गई 14,18,207 रुपये की राशि को संबंधित आरआई द्वारा नगर निगम के कोष में जमा नहीं किया गया। यह मामला सामने आने के बाद इसे गंभीर आर्थिक अनियमितता की श्रेणी में माना गया है।

कानूनी प्रावधानों के तहत निलंबन
नगर निगम की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 09 (1) (ख) के तहत रामनारायण देवांगन को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा और विभागीय जांच आगे बढ़ेगी।

ऑडिट में हुआ खुलासा
यह पूरा मामला नगर निगम के आंतरिक ऑडिट के दौरान उजागर हुआ। वर्तमान में वर्ष 2023-24 के लिए इंटरनल ऑडिट की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान जोन क्रमांक-2 में राजस्व कर से जुड़ी वसूली और जमा राशि का मिलान किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर अंतर पाया गया। दस्तावेजों की जांच में स्पष्ट हुआ कि वसूल की गई राशि निगम खाते में जमा नहीं की गई।

जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई
ऑडिट रिपोर्ट सामने आने के बाद निगम आयुक्त ने संयुक्त संचालक वित्त के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की। समिति द्वारा तथ्यों की पुष्टि और विस्तृत जांच के बाद रिपोर्ट आयुक्त को सौंपी गई। रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई की गई।

वसूली के निर्देश, FIR की चेतावनी
नगर निगम आयुक्त ने निलंबित आरआई को निर्देश दिए हैं कि वह संपूर्ण बकाया राशि शीघ्र नगर निगम कोष में जमा कराए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय में राशि की वसूली नहीं होती है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले के सामने आने के बाद नगर निगम प्रशासन ने सभी जोनों में टैक्स वसूली और जमा प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा के संकेत दिए हैं।

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01 Jan 2026 By Nitin Trivedi

बिलासपुर नगर निगम में 14 लाख का टैक्स घोटाला, जोन-2 के RI रामनारायण देवांगन निलंबित

बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर नगर निगम में एक गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आने के बाद निगम प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जोन क्रमांक-2 में पदस्थ राजस्व निरीक्षक (आरआई) रामनारायण देवांगन को करीब 14.18 लाख रुपये के टैक्स घोटाले के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे के आदेश पर की गई है।

निगम प्रशासन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच संपत्तिकर, समेकित कर और यूजर चार्ज के रूप में वसूली गई 14,18,207 रुपये की राशि को संबंधित आरआई द्वारा नगर निगम के कोष में जमा नहीं किया गया। यह मामला सामने आने के बाद इसे गंभीर आर्थिक अनियमितता की श्रेणी में माना गया है।

कानूनी प्रावधानों के तहत निलंबन
नगर निगम की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 09 (1) (ख) के तहत रामनारायण देवांगन को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा और विभागीय जांच आगे बढ़ेगी।

ऑडिट में हुआ खुलासा
यह पूरा मामला नगर निगम के आंतरिक ऑडिट के दौरान उजागर हुआ। वर्तमान में वर्ष 2023-24 के लिए इंटरनल ऑडिट की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान जोन क्रमांक-2 में राजस्व कर से जुड़ी वसूली और जमा राशि का मिलान किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर अंतर पाया गया। दस्तावेजों की जांच में स्पष्ट हुआ कि वसूल की गई राशि निगम खाते में जमा नहीं की गई।

जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई
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वसूली के निर्देश, FIR की चेतावनी
नगर निगम आयुक्त ने निलंबित आरआई को निर्देश दिए हैं कि वह संपूर्ण बकाया राशि शीघ्र नगर निगम कोष में जमा कराए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय में राशि की वसूली नहीं होती है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले के सामने आने के बाद नगर निगम प्रशासन ने सभी जोनों में टैक्स वसूली और जमा प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा के संकेत दिए हैं।

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