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बहू ने प्रेमी संग मिलकर की ससुर की हत्या: करंट देकर मार डाला, सबूत छिपाने शव पर लगाया हल्दी और गुलाल
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छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ससुर की निर्मम हत्या कर दी।
साजिश इस हद तक रची गई थी कि हत्या के बाद पूरे मामले को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई। यह घटना डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र के खड़ेनाडीह गांव की है।
हारमोनियम सिखाने आता था प्रेमी, ससुर को था ऐतराज़
30 वर्षीय गीता निर्मलकर गांव की सेवा मंडली में भजन गाने जाती थी, जहां उसकी मुलाकात पड़ोसी गांव के 45 वर्षीय संगीत शिक्षक लेखराम निषाद से हुई। हारमोनियम सिखाने के बहाने लेखराम अक्सर रात को गीता के घर आता था। महिला के पति को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ससुर मनोहर निर्मलकर (63) को यह रिश्ता खटकता था।
ससुर की नाराज़गी और बार-बार के विरोध से परेशान होकर गीता और लेखराम ने मिलकर 16 जुलाई की रात को मनोहर की हत्या की योजना बनाई।
रची गई सोची-समझी साजिश, बिजली के करंट से ली जान
एसडीओपी देवांश सिंह राठौर के मुताबिक, लेखराम ने हत्या के लिए बिजली के तार, लोहे की रॉड और प्लास्टिक के ग्लव्स खरीदे। 16 जुलाई की रात करीब 12 बजे लेखराम ने बुजुर्ग के मुंह पर गमछा बांधा और गीता को लोहे की रॉड पकड़ा दी। जैसे ही उसने प्लग में तार लगाया, गीता ने रॉड बुजुर्ग के गले पर लगाई, जिससे वह बेहोश हो गए। इसके बाद माथे और सीने पर दोबारा करंट देकर उनकी हत्या की पुष्टि की गई।
हत्या को छिपाने किया नाटक, शव पर लगाया हल्दी
हत्या के बाद गीता ने अगले दिन सुबह पड़ोसियों को बताया कि उसके ससुर नशे में साइकिल से गिर गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई। उसने घावों को छिपाने के लिए शरीर पर हल्दी और गुलाल लगाया ताकि चोटों के निशान न दिखें।
अंतिम संस्कार में जल्दबाजी ने खोला राज
17 जुलाई की सुबह लेखराम खुद ही अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गया और शव को बिना सूचना के श्मशान पहुंचा दिया। गांव के वरिष्ठ लोगों को जब यह जानकारी लगी तो उन्होंने विरोध किया। शव को चिता पर रखने से पहले जब कपड़ा हटाया गया तो गहरे घाव देखकर हत्या की आशंका हुई और तत्काल पुलिस को सूचित किया गया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए गीता और लेखराम को गिरफ्तार कर लिया है। बालोद एसपी योगेश पटेल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103(1) और 3(5) के तहत हत्या का केस दर्ज किया गया है। हत्या में इस्तेमाल की गई सामग्री भी जब्त कर ली गई है।