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बिना जांच के FIR दर्ज करने पर 10 पुलिस अधिकारियों को छिंदवाड़ा कोर्ट ने नोटिस जारी किया
Chhindwara, MP

छिंदवाड़ा जिले के चौरई क्षेत्र में बिना किसी प्राथमिक जांच के एफआईआर दर्ज करने के मामले में 10 पुलिस अधिकारियों को सत्र कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अधिकारियों को 18 जून को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप भी कोर्ट में लगाया गया है।
मामला थांवरीटेका निवासी जितेंद्र ढाकरिया का है, जिनके खिलाफ उनकी पत्नी की बहन ने छेड़छाड़ और प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत मिलते ही बिना जांच-पड़ताल किए तत्काल एफआईआर दर्ज कर दी। इस पर जितेंद्र ने कहा कि बिना किसी सत्यापन के एफआईआर दर्ज करना कानून के खिलाफ है और इससे उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचा है।
एफआईआर दर्ज होने के बाद जितेंद्र ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय का सहारा लिया। उन्होंने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 30 के तहत याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पुलिस अधिकारियों ने गैरजिम्मेदारी और प्रक्रियात्मक गलती की है।
कोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए 10 पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया और मामले की निष्पक्ष सुनवाई के लिए 18 जून की तारीख निर्धारित की है। जितेंद्र ने कोर्ट से अपील की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो।