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हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं! भोपाल में आज से नया नियम लागू
BHOPAL, MP

भोपाल में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। 1 अगस्त 2025 से बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को अब पेट्रोल और सीएनजी नहीं मिलेगी। यह नियम राजधानी के सभी 192 पेट्रोल पंपों और सीएनजी स्टेशन पर लागू किया गया है।
यह आदेश भोपाल कलेक्टर डॉ. कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा 30 जुलाई को जारी किया गया था। पहले दिन लोगों को जागरूक करने के लिए ‘समझाइश अभियान’ भी चलाया गया। इसके बाद नियम का उल्लंघन करने वालों पर सीधा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर हेलमेट पहनने को लेकर निर्देश जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन इनका सख्ती से पालन नहीं हो रहा था। अब मप्र मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर दोपहिया चालक और पीछे बैठा व्यक्ति आईएसआई मार्क वाला सुरक्षात्मक हेलमेट जरूर पहने।
हेलमेट न पहनने की स्थिति में सड़क हादसों में मौत या गंभीर चोट की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसी खतरे को कम करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एकपक्षीय रूप से यह सख्त निर्णय लिया है।
कहां और कैसे लागू होगा आदेश?
भोपाल के 192 पेट्रोल पंपों पर रोज़ाना करीब 21 लाख लीटर ईंधन की खपत होती है, जिसमें आधे से ज्यादा पेट्रोल है। अब इन सभी पंपों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना हेलमेट पहनकर आने वाले किसी भी दोपहिया चालक को पेट्रोल या सीएनजी न दी जाए।
किन्हें मिलेगी छूट?
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मेडिकल आपात स्थिति
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प्राकृतिक आपदा जैसी आकस्मिक स्थिति
इन विशेष मामलों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
कब तक रहेगा आदेश प्रभावी?
यह आदेश 1 अगस्त 2025 से 29 सितंबर 2025 तक प्रभावशील रहेगा। इसके उल्लंघन पर न केवल वाहन चालक बल्कि पेट्रोल पंप संचालक पर भी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित प्रकरणों में भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्यवाही हो सकेगी।
उठ रहे सवाल भी...
पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने सवाल उठाया है कि अगर कोई ग्राहक बिना हेलमेट आकर ज़बरदस्ती पेट्रोल भरवा लेता है तो क्या केवल संचालक जिम्मेदार माना जाएगा? साथ ही उन्होंने सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती की भी मांग की है।