- Hindi News
- राज्य
- मध्य प्रदेश
- बहू की सुसाइड केस में सास-ससुर की अग्रिम जमानत खारिज, प्रताड़ना के आरोप के बीच जांच जारी
बहू की सुसाइड केस में सास-ससुर की अग्रिम जमानत खारिज, प्रताड़ना के आरोप के बीच जांच जारी
Guna, MP
.jpg)
म्याना इलाके में विवाहिता प्रियंका प्रजापति (28) की सुसाइड केस में उसके सास-ससुर शांतिलाल और सरजू बाई की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है।
महिला ने 11 जून को अपने घर में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। घटना के बाद पुलिस ने पति सुनील प्रजापति समेत सास-ससुर को आरोपी बनाया था।
शादी और परिवार:
प्रियंका की शादी 8 साल पहले लहर घाट निवासी सुनील प्रजापति से हुई थी। उनके दो बच्चे हैं – एक बेटा और एक बेटी। घटना के दिन शाम को प्रियंका ने घर में फांसी लगाई। परिजन ने खिड़की से झांककर देखा तो वह फंदे पर लटकी हुई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।
प्रताड़ना के आरोप:
प्रियंका के भाई चंद्रेश प्रजापति ने बताया कि बहन को अक्सर ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। घटना वाले दिन दोपहर को प्रियंका ने फोन पर मारपीट की शिकायत की थी। चंद्रेश ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने मौत की सूचना रात 11 बजे दी, जबकि प्रियंका शाम को ही मृत थी।
पुलिस की कार्रवाई:
म्याना पुलिस ने मौके के गवाहों और परिजनों के बयान लिए। सभी ने बताया कि प्रियंका को सास-ससुर और पति लगातार प्रताड़ित करते थे। इसके आधार पर तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका:
सास-ससुर ने दावा किया कि घटना के वक्त वे घर पर नहीं थे और कभी बहू से मारपीट नहीं की। साथ ही कहा कि बहू के किसी और से संबंध थे और इसी कारण उनका बेटा दो साल पहले आत्महत्या की कोशिश कर चुका था। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।