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नान घोटाला: रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा 16 अक्टूबर तक ED रिमांड पर
RAIPUR, CG
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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाले में आरोपी रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा ने आखिरकार रायपुर की ईडी कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
कोर्ट ने दोनों को 28 दिन की कस्टडी में भेजते हुए 16 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर रखने का आदेश दिया है। अब दोनों से दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पूछताछ की जाएगी।
कोर्ट में सरेंडर की प्रक्रिया
आलोक शुक्ला सोमवार को तीसरी बार सरेंडर के लिए कोर्ट पहुंचे थे। ईडी अधिकारियों की मौजूदगी में सरेंडर प्रक्रिया पूरी की गई। कोर्ट परिसर और बाहर CRPF जवानों की तैनाती रही। सरेंडर के बाद ईडी की टीम दोनों अफसरों को रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली ले जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई
यह सरेंडर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। दरअसल, हाईकोर्ट से दोनों को अग्रिम जमानत मिल चुकी थी, लेकिन ईडी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने अग्रिम जमानत को रद्द करते हुए कहा कि आरोपियों को चार सप्ताह तक ईडी की हिरासत में रहना होगा।
जांच पूरी करने की समय सीमा
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ईडी को तीन महीने और EOW को दो महीने में जांच पूरी करने की समय सीमा भी तय की है। कोर्ट ने साफ कहा कि पेंडिंग मामलों का निपटारा समय पर होना चाहिए।
क्या है नान घोटाला
2015 में नागरिक आपूर्ति निगम (नान) में चावल, नमक और अन्य खाद्य पदार्थों के परिवहन व भंडारण में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का मामला सामने आया था। ACB और EOW की संयुक्त कार्रवाई में पौने दो करोड़ नकद, कई अहम दस्तावेज और कुल 3.50 करोड़ की जब्ती हुई थी। इस मामले में 16 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया, जिनमें आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा भी शामिल हैं।
शुक्ला और टुटेजा की भूमिका
उस समय आलोक शुक्ला खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव थे और अनिल टुटेजा नान के मैनेजिंग डायरेक्टर। दोनों पर आरोप है कि उनकी
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जानकारी और संलिप्तता से घोटाले को अंजाम दिया गया।