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सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को लगाई कड़ी फटकार, माफी खारिज — कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में SIT गठित
JAGRAN DESK

भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई है।
कोर्ट ने न सिर्फ उनकी ओर से मांगी गई माफी को खारिज कर दिया, बल्कि मामले की गहन जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का भी आदेश दिया है।
मामला उस वक्त तूल पकड़ गया जब कर्नल सोफिया कुरैशी ने आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन 'सिंदूर' को लेकर मीडिया से जानकारी साझा की थी। इसके बाद मंत्री विजय शाह द्वारा कथित तौर पर की गई टिप्पणी को लेकर देशभर में आक्रोश व्याप्त हो गया था।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आप एक जन प्रतिनिधि हैं और अनुभवी राजनीतिज्ञ भी। आपको अपने शब्दों का चयन करते समय अधिक जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। यदि आवश्यक हुआ तो हम वह वीडियो यहां कोर्ट में चलाएंगे। यह केवल एक महिला अफसर नहीं, बल्कि हमारी सशस्त्र सेनाओं के सम्मान से जुड़ा मामला है।"
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि माफी की औपचारिकता से बात नहीं बनेगी, और इस मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है।
एसआईटी में होंगे तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी
कोर्ट के निर्देश पर गठित SIT में मध्य प्रदेश के बाहर से एक महिला अधिकारी सहित तीन वरिष्ठ आईपीएस अफसर शामिल होंगे। यह विशेष टीम मंत्री विजय शाह की टिप्पणी और उससे जुड़े तथ्यों की स्वतंत्र जांच करेगी।
सार्वजनिक पद पर जवाबदेही जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि एक जनप्रतिनिधि का सार्वजनिक मंच से दिया गया हर बयान संवेदनशील होता है और उसका व्यापक सामाजिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसी टिप्पणियों के प्रति न्यायपालिका को सजग रहना आवश्यक है।