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CBI ने रिया को कहा निर्दोष, सुशांत परिवार असंतुष्ट
Digital Desk
सुशांत सिंह राजपूत केस में नया अपडेट सामने आया है। CBI ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती को निर्दोष करार दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत ने खुदकुशी की और रिया या उसके परिवार से जुड़े किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले।
परिवार की प्रतिक्रिया
सुशांत के परिवार ने रिपोर्ट को अधूरी और ऊपरी बताया है। उनके वकील वरुण सिंह ने कहा कि जांच एजेंसी ने महत्वपूर्ण सबूतों—जैसे चैट, गवाहों के बयान, बैंक रिकॉर्ड और मेडिकल रिपोर्ट—को कोर्ट में नहीं प्रस्तुत किया। परिवार इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ पटना कोर्ट में चुनौती देगा।
CBI रिपोर्ट के मुख्य बिंदु
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सुशांत ने 8 जून से 14 जून 2020 के बीच खुदकुशी की।
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रिया और उनके भाई शौविक इस दौरान सुशांत के फ्लैट में मौजूद नहीं थे।
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रिया या उसके परिवार ने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया, धमकाया या दबाव डाला—ऐसे कोई सबूत नहीं मिले।
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फाइनेंशियल एंगल: रिया ने कोई संपत्ति या पैसे ग़लत तरीके से नहीं लिए।
CBI ने पटना और मुंबई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। पटना कोर्ट में इस रिपोर्ट पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर 2025 को होगी।
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CBI ने रिया को कहा निर्दोष, सुशांत परिवार असंतुष्ट
Digital Desk
सुशांत सिंह राजपूत केस में नया अपडेट सामने आया है। CBI ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती को निर्दोष करार दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत ने खुदकुशी की और रिया या उसके परिवार से जुड़े किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले।
परिवार की प्रतिक्रिया
सुशांत के परिवार ने रिपोर्ट को अधूरी और ऊपरी बताया है। उनके वकील वरुण सिंह ने कहा कि जांच एजेंसी ने महत्वपूर्ण सबूतों—जैसे चैट, गवाहों के बयान, बैंक रिकॉर्ड और मेडिकल रिपोर्ट—को कोर्ट में नहीं प्रस्तुत किया। परिवार इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ पटना कोर्ट में चुनौती देगा।
CBI रिपोर्ट के मुख्य बिंदु
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सुशांत ने 8 जून से 14 जून 2020 के बीच खुदकुशी की।
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रिया और उनके भाई शौविक इस दौरान सुशांत के फ्लैट में मौजूद नहीं थे।
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रिया या उसके परिवार ने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया, धमकाया या दबाव डाला—ऐसे कोई सबूत नहीं मिले।
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फाइनेंशियल एंगल: रिया ने कोई संपत्ति या पैसे ग़लत तरीके से नहीं लिए।
CBI ने पटना और मुंबई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। पटना कोर्ट में इस रिपोर्ट पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर 2025 को होगी।
