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उत्तराखंड में पंचायत चुनाव स्थगित, हाईकोर्ट से सरकार को झटका
देहरादून, उत्तराखंड
नैनीताल हाईकोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी है।
अदालत ने यह आदेश आरक्षण नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के चलते दिया। साथ ही कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया आगे न बढ़ाने का निर्देश भी दिया है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सरकार की मंशा को उजागर करता है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पार्टी कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है और उसका सम्मान करती है।
मामले का विवरण:
बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल समेत अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती दी थी। अदालत में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस आलोक मेहरा की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है।
चुनाव कार्यक्रम:
राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले 10 जुलाई को मतदान और 19 जुलाई को मतगणना की तारीख घोषित की थी। अब अदालत के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया रुक गई है।
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उत्तराखंड में पंचायत चुनाव स्थगित, हाईकोर्ट से सरकार को झटका
देहरादून, उत्तराखंड
अदालत ने यह आदेश आरक्षण नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के चलते दिया। साथ ही कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया आगे न बढ़ाने का निर्देश भी दिया है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सरकार की मंशा को उजागर करता है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पार्टी कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है और उसका सम्मान करती है।
मामले का विवरण:
बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल समेत अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती दी थी। अदालत में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस आलोक मेहरा की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है।
चुनाव कार्यक्रम:
राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले 10 जुलाई को मतदान और 19 जुलाई को मतगणना की तारीख घोषित की थी। अब अदालत के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया रुक गई है।
