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छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना का आगाज, 25 करोड़ का प्रावधान, किराए में मिलेगी छूट
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राज्य के ग्रामीण इलाकों, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह योजना ग्रामीण नागरिकों को सुगम और सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई, जिससे अब राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को सशक्त किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, "यह योजना न केवल गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करेगी, बल्कि ग्रामीण जनता को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद करेगी। यह ग्रामीण जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"
योजना के मुख्य बिंदु
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वर्गीकरण और वाहन संचालन: इस योजना के तहत हल्के और मध्यम परिवहन वाहन (18 से 42 सीटों के बीच) को अनुमति प्रदान की जाएगी। इन वाहनों के संचालन के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी।
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लाभार्थियों का चयन: योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और नक्सल प्रभावित लोग प्राथमिकता के आधार पर शामिल होंगे। लाभार्थियों का चयन एक पारदर्शी निविदा प्रक्रिया से होगा।
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किराया में छूट: इस योजना में विशेष ध्यान रखा जाएगा। दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे ऊपर के बुजुर्गों को किराए में पूरी छूट मिलेगी। इसके अलावा, नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया देना होगा।
100 चिन्हित मार्गों पर बस सेवा
पहले वर्ष में राज्य के लगभग 100 चिन्हित ग्रामीण मार्गों पर बस सेवा शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे किसान, मजदूर, विद्यार्थी, छोटे व्यापारी और ग्रामीण नागरिकों को जनपद, तहसील और जिला मुख्यालयों तक सुगम आवागमन की सुविधा मिल सकेगी, जिससे उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान होगी।
वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन
वर्ष दर वर्ष, वाहन स्वामियों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। पहले वर्ष में, प्रति किलोमीटर 26 रुपये, दूसरे वर्ष में 24 रुपये और तीसरे वर्ष में 22 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।