ग्वालियर में अंबेडकर की तस्वीर जलाने का मामला: एडवोकेट अनिल मिश्रा समेत 7 पर FIR, चार हिरासत में

ग्वालियर (म.प्र.)

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वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई, बिना अनुमति जुलूस और अपमानजनक नारेबाजी से बिगड़ा माहौल

मध्यप्रदेश के ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जलाने और अपमानजनक नारेबाजी करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एडवोकेट अनिल मिश्रा समेत सात लोगों के खिलाफ साइबर सेल थाने में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और अन्य की तलाश जारी है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह घटना 1 जनवरी को दोपहर करीब 1 से 2 बजे के बीच सिटी सेंटर क्षेत्र के पटेल नगर तिराहा के पास हुई। आरोप है कि रक्षक मोर्चा के बैनर तले बिना अनुमति एक जुलूस निकाला गया, जिसका नेतृत्व एडवोकेट अनिल मिश्रा कर रहे थे। जुलूस के दौरान डॉ. अंबेडकर के चित्र को जलाया गया और कथित तौर पर अपमानजनक नारे लगाए गए।

मामले की शिकायत गुरुवार दोपहर मकरंद बौद्ध ने अपने साथियों के साथ साइबर सेल थाने में दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि यह कृत्य जानबूझकर किया गया और इसका उद्देश्य समाज में तनाव फैलाना तथा जातीय सौहार्द को नुकसान पहुंचाना था। शिकायत के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो भी पुलिस को सौंपा गया, जिसमें घटना के दृश्य साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं।

पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की। एफआईआर में अनिल मिश्रा के अलावा मोहित ऋषिश्वर उर्फ मोहित शर्मा, अमित दुबे, ध्यानेन्द्र शर्मा, कुलदीप काकेरिया और अमित भदौरिया के नाम शामिल किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि वीडियो गौरव व्यास नामक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था, जिससे मामला सार्वजनिक हुआ और लोगों में आक्रोश फैल गया।

पुरानी छावनी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए गुरुवार रात अनिल मिश्रा को हिरासत में लिया। उस समय वे मुरैना में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो रहे थे। उनके साथ तीन अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि जुलूस निकालने की अनुमति क्यों नहीं ली गई और इसके पीछे किसी संगठित साजिश की भूमिका तो नहीं है।

घटना के बाद ग्वालियर में दलित संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई। कई संगठनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है और वायरल वीडियो की फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। मामले में आगे की जांच के आधार पर और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

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www.dainikjagranmpcg.com
02 Jan 2026 By Nitin Trivedi

ग्वालियर में अंबेडकर की तस्वीर जलाने का मामला: एडवोकेट अनिल मिश्रा समेत 7 पर FIR, चार हिरासत में

ग्वालियर (म.प्र.)

मध्यप्रदेश के ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जलाने और अपमानजनक नारेबाजी करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एडवोकेट अनिल मिश्रा समेत सात लोगों के खिलाफ साइबर सेल थाने में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और अन्य की तलाश जारी है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह घटना 1 जनवरी को दोपहर करीब 1 से 2 बजे के बीच सिटी सेंटर क्षेत्र के पटेल नगर तिराहा के पास हुई। आरोप है कि रक्षक मोर्चा के बैनर तले बिना अनुमति एक जुलूस निकाला गया, जिसका नेतृत्व एडवोकेट अनिल मिश्रा कर रहे थे। जुलूस के दौरान डॉ. अंबेडकर के चित्र को जलाया गया और कथित तौर पर अपमानजनक नारे लगाए गए।

मामले की शिकायत गुरुवार दोपहर मकरंद बौद्ध ने अपने साथियों के साथ साइबर सेल थाने में दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि यह कृत्य जानबूझकर किया गया और इसका उद्देश्य समाज में तनाव फैलाना तथा जातीय सौहार्द को नुकसान पहुंचाना था। शिकायत के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो भी पुलिस को सौंपा गया, जिसमें घटना के दृश्य साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं।

पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की। एफआईआर में अनिल मिश्रा के अलावा मोहित ऋषिश्वर उर्फ मोहित शर्मा, अमित दुबे, ध्यानेन्द्र शर्मा, कुलदीप काकेरिया और अमित भदौरिया के नाम शामिल किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि वीडियो गौरव व्यास नामक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था, जिससे मामला सार्वजनिक हुआ और लोगों में आक्रोश फैल गया।

पुरानी छावनी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए गुरुवार रात अनिल मिश्रा को हिरासत में लिया। उस समय वे मुरैना में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो रहे थे। उनके साथ तीन अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि जुलूस निकालने की अनुमति क्यों नहीं ली गई और इसके पीछे किसी संगठित साजिश की भूमिका तो नहीं है।

घटना के बाद ग्वालियर में दलित संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई। कई संगठनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है और वायरल वीडियो की फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। मामले में आगे की जांच के आधार पर और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

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