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भिंड में कछुए की निर्दयता से हत्या, तीन आरोपी फरार
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भिंड जिले के सिकली जागीर गांव में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का गंभीर उल्लंघन सामने आया है। तीन युवकों ने तालाब से कछुआ पकड़कर उसे कुल्हाड़ी से काट डाला और बाद में उसका मांस पकाकर दावत उड़ाई।
घटना का वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने कार्रवाई शुरू की है।
वीडियो से हुई पहचान
वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक कछुए को लाठी से दबाए हुए है जबकि दूसरा कुल्हाड़ी से वार कर रहा है। पास खड़े लोग वीडियो बना रहे थे। यह दृश्य देखकर ग्रामीणों ने आरोपियों की पहचान की।
नामजद आरोपी और छापेमारी
वन विभाग के मुताबिक, कछुए पर कुल्हाड़ी से वार करने वाला युवक लला उर्फ पुतुआ बाल्मीकि था, जबकि अंगद बाल्मीकि ने लकड़ी से पलटकर उसकी मदद की। घटना के समय उदय बाल्मीकि भी मौजूद था। टीम ने तीनों के घर दबिश दी, लेकिन आरोपी फरार हो गए।
वन विभाग का तलाशी अभियान
रेंजर बसंत शर्मा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम लगातार गांव और आसपास के इलाकों में छानबीन कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कानून में कड़ी सजा का प्रावधान
वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी वन्य जीव को मारना, पकड़ना या उसकी तस्करी करना गैर जमानती अपराध है। इसमें 3 से 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
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