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पर्सनैलिटी राइट्स मामले में आशा भोसले को हाई कोर्ट की सुरक्षा, AI भी नहीं कर सकेगा आवाज़ का इस्तेमाल
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दिग्गज प्लेबैक सिंगर आशा भोसले को उनके पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन से सुरक्षा मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि अब किसी भी संस्था या व्यक्ति को उनके नाम, छवि या आवाज़ का अनधिकृत इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है।
विशेष रूप से अदालत ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स का उपयोग करके उनकी आवाज़ की नकल करना या उसका क्लोन बनाना भी पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन होगा। जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर ने कहा, “किसी भी सेलिब्रिटी की आवाज़ को उनकी अनुमति के बिना AI के जरिए बदलना उनके पहचान अधिकारों का हनन है। ऐसे टूल्स उनकी व्यक्तिगत और सार्वजनिक पहचान का दुरुपयोग बढ़ाते हैं।”
आशा भोसले ने इस मामले में कई प्रतिवादियों के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिनमें मेक इंक नामक AI कंपनी भी शामिल है, जो कथित तौर पर उनकी आवाज़ का क्लोन बना रही थी। पर्सनैलिटी राइट्स किसी व्यक्ति के नाम, छवि, आवाज़, हस्ताक्षर या पहचान से जुड़े अन्य तत्वों के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग को रोकने का कानूनी अधिकार प्रदान करते हैं।
इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड सितारों ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और फिल्ममेकर करण जौहर के पर्सनैलिटी राइट्स की भी रक्षा की थी। ये मामले साबित करते हैं कि सेलेब्रिटीज़ के निजी और व्यावसायिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय अब कड़े कदम उठा रहे हैं।
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आशा भोसले ने इस मामले में कई प्रतिवादियों के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिनमें मेक इंक नामक AI कंपनी भी शामिल है, जो कथित तौर पर उनकी आवाज़ का क्लोन बना रही थी। पर्सनैलिटी राइट्स किसी व्यक्ति के नाम, छवि, आवाज़, हस्ताक्षर या पहचान से जुड़े अन्य तत्वों के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग को रोकने का कानूनी अधिकार प्रदान करते हैं।
इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड सितारों ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और फिल्ममेकर करण जौहर के पर्सनैलिटी राइट्स की भी रक्षा की थी। ये मामले साबित करते हैं कि सेलेब्रिटीज़ के निजी और व्यावसायिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय अब कड़े कदम उठा रहे हैं।
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