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रेल मंत्रालय ने इमरजेंसी कोटा नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब वेटिंग लिस्ट यात्रियों को मिलेगी राहत
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रेल मंत्रालय ने इमरजेंसी कोटा (Emergency Quota) से जुड़ी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे आम यात्रियों को अब बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
इमरजेंसी कोटा के तहत पहले वीआईपी, रेलवे कर्मचारी और मेडिकल इमरजेंसी वाले यात्रियों के लिए अंतिम समय पर सीटें आरक्षित की जाती थीं, जिससे चार्ट बनाने में देरी होती थी और वेटिंग लिस्ट वालों को सीट मिलने में परेशानी होती थी। अब इस कोटे के दुरुपयोग और देरी से बचने के लिए समय-सीमा तय कर दी गई है।
नए नियमों के अनुसार:
1. सुबह 10:00 से दोपहर 1:00 बजे तक चलने वाली ट्रेनों के लिए:
आपातकालीन कोटा के तहत सीट का अनुरोध यात्रा के एक दिन पहले दोपहर 12:00 बजे तक संबंधित प्रकोष्ठ तक पहुँचना चाहिए।
2. दोपहर 2:01 बजे से रात 12:59 बजे तक चलने वाली ट्रेनों के लिए:
इन ट्रेनों के लिए कोटा अनुरोध यात्रा से एक दिन पहले शाम 4:00 बजे तक दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
छुट्टियों के लिए विशेष प्रावधान:
रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ट्रेन के दिन इमरजेंसी कोटा से अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि ट्रेन रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिन चल रही है, तो कोटा का अनुरोध उससे एक दिन पहले ऑफिस बंद होने से पहले किया जाना होगा।
क्यों जरूरी था बदलाव?
रेलवे बोर्ड को वीआईपी, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य विभागों से बड़ी संख्या में इमरजेंसी कोटा के अनुरोध प्राप्त होते हैं। इससे चार्ट तैयार करने में देर होती है और वेटिंग लिस्ट वाले यात्री प्रभावित होते हैं। अब समय-सीमा तय होने से प्रक्रिया पारदर्शी होगी और आम यात्रियों को अंतिम समय में टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी।