RBI ने 3 घंटे में चेक क्लीयरेंस योजना टाली, फिलहाल पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी

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3 जनवरी 2026 से लागू होने वाला फेज-2 स्थगित; अब सुबह 9 से शाम 7 बजे तक होगी चेक प्रोसेसिंग

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने देशभर में चेक क्लीयरेंस को और तेज बनाने के उद्देश्य से शुरू की जाने वाली फेज-2 व्यवस्था को फिलहाल टाल दिया है। यह चरण 3 जनवरी 2026 से लागू होना था, जिसके तहत बैंकों को चेक की इमेज मिलने के तीन घंटे के भीतर उसे मंजूर या अस्वीकृत करना अनिवार्य होता। केंद्रीय बैंक ने 24 दिसंबर को जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया कि अभी केवल फेज-1 के तहत ही चेक क्लीयरेंस की प्रक्रिया जारी रहेगी।

RBI के अनुसार, वर्तमान में चेक जमा करने की समय-सीमा सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही रहेगी। वहीं, बैंकिंग सिस्टम के भीतर चेक की जांच, पुष्टि या अस्वीकृति की प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक की जा सकेगी। फेज-2 को लागू करने की नई तारीख बाद में अलग से घोषित की जाएगी।

क्यों टाला गया फेज-2

हालांकि RBI ने फेज-2 को टालने का विस्तृत कारण नहीं बताया है, लेकिन बैंकिंग सूत्रों का मानना है कि तकनीकी तैयारियों, ऑपरेशनल जोखिम और सभी बैंकों में समान स्तर की प्रणाली लागू करने को लेकर अभी और समय की जरूरत है। तीन घंटे की सख्त समय-सीमा में चेक अप्रूवल से धोखाधड़ी और विवाद की आशंका को लेकर भी बैंकों ने अपनी चिंताएं जताई थीं।

फेज-1 में पहले ही बड़ा बदलाव

चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के तहत RBI ने पहले ही ‘कंटीन्यूअस क्लीयरेंस एंड सेटलमेंट’ यानी CCS व्यवस्था लागू कर दी है। फेज-1 की शुरुआत 4 अक्टूबर 2025 से हुई थी। इसके तहत पुराने बैच आधारित क्लीयरेंस सिस्टम को खत्म कर दिया गया। अब बैंक जैसे ही चेक प्राप्त करते हैं, उसकी स्कैन की गई इमेज तुरंत क्लीयरिंग हाउस को भेज दी जाती है और प्रक्रिया उसी समय शुरू हो जाती है।

इस व्यवस्था में संबंधित बैंक को चेक की इमेज मिलते ही उसका परीक्षण करना होता है। तय समय के भीतर अगर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती, तो चेक को स्वतः स्वीकृत मान लिया जाता है। इससे पहले जहां चेक क्लियर होने में दो से तीन कार्यदिवस लगते थे, वहीं अब समय में उल्लेखनीय कमी आई है।

फेज-2 में क्या बदलने वाला था

फेज-2 के तहत RBI चेक क्लीयरेंस को लगभग रियल-टाइम बनाने की तैयारी में था। योजना के अनुसार, जैसे ही ड्रॉअर बैंक को चेक की इमेज मिलती, उसे तीन घंटे के भीतर निर्णय लेना जरूरी होता। समयसीमा में कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर सिस्टम अपने आप चेक को पास मानकर भुगतान कर देता।

इससे ग्राहकों को उसी दिन या कुछ ही घंटों में चेक की रकम मिलने की संभावना बनती। हालांकि फिलहाल इस सुविधा के लिए ग्राहकों को और इंतजार करना होगा।

ग्राहकों पर क्या असर

फेज-2 के टलने से आम खाताधारकों को तत्काल लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन मौजूदा व्यवस्था पहले के मुकाबले कहीं अधिक तेज और पारदर्शी बनी हुई है। RBI का कहना है कि सभी पक्षों की तैयारी पूरी होने के बाद ही अगला चरण लागू किया जाएगा।

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www.dainikjagranmpcg.com
25 Dec 2025 By Nitin Trivedi

RBI ने 3 घंटे में चेक क्लीयरेंस योजना टाली, फिलहाल पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी

बिजनेस

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने देशभर में चेक क्लीयरेंस को और तेज बनाने के उद्देश्य से शुरू की जाने वाली फेज-2 व्यवस्था को फिलहाल टाल दिया है। यह चरण 3 जनवरी 2026 से लागू होना था, जिसके तहत बैंकों को चेक की इमेज मिलने के तीन घंटे के भीतर उसे मंजूर या अस्वीकृत करना अनिवार्य होता। केंद्रीय बैंक ने 24 दिसंबर को जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया कि अभी केवल फेज-1 के तहत ही चेक क्लीयरेंस की प्रक्रिया जारी रहेगी।

RBI के अनुसार, वर्तमान में चेक जमा करने की समय-सीमा सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही रहेगी। वहीं, बैंकिंग सिस्टम के भीतर चेक की जांच, पुष्टि या अस्वीकृति की प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक की जा सकेगी। फेज-2 को लागू करने की नई तारीख बाद में अलग से घोषित की जाएगी।

क्यों टाला गया फेज-2

हालांकि RBI ने फेज-2 को टालने का विस्तृत कारण नहीं बताया है, लेकिन बैंकिंग सूत्रों का मानना है कि तकनीकी तैयारियों, ऑपरेशनल जोखिम और सभी बैंकों में समान स्तर की प्रणाली लागू करने को लेकर अभी और समय की जरूरत है। तीन घंटे की सख्त समय-सीमा में चेक अप्रूवल से धोखाधड़ी और विवाद की आशंका को लेकर भी बैंकों ने अपनी चिंताएं जताई थीं।

फेज-1 में पहले ही बड़ा बदलाव

चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के तहत RBI ने पहले ही ‘कंटीन्यूअस क्लीयरेंस एंड सेटलमेंट’ यानी CCS व्यवस्था लागू कर दी है। फेज-1 की शुरुआत 4 अक्टूबर 2025 से हुई थी। इसके तहत पुराने बैच आधारित क्लीयरेंस सिस्टम को खत्म कर दिया गया। अब बैंक जैसे ही चेक प्राप्त करते हैं, उसकी स्कैन की गई इमेज तुरंत क्लीयरिंग हाउस को भेज दी जाती है और प्रक्रिया उसी समय शुरू हो जाती है।

इस व्यवस्था में संबंधित बैंक को चेक की इमेज मिलते ही उसका परीक्षण करना होता है। तय समय के भीतर अगर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती, तो चेक को स्वतः स्वीकृत मान लिया जाता है। इससे पहले जहां चेक क्लियर होने में दो से तीन कार्यदिवस लगते थे, वहीं अब समय में उल्लेखनीय कमी आई है।

फेज-2 में क्या बदलने वाला था

फेज-2 के तहत RBI चेक क्लीयरेंस को लगभग रियल-टाइम बनाने की तैयारी में था। योजना के अनुसार, जैसे ही ड्रॉअर बैंक को चेक की इमेज मिलती, उसे तीन घंटे के भीतर निर्णय लेना जरूरी होता। समयसीमा में कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर सिस्टम अपने आप चेक को पास मानकर भुगतान कर देता।

इससे ग्राहकों को उसी दिन या कुछ ही घंटों में चेक की रकम मिलने की संभावना बनती। हालांकि फिलहाल इस सुविधा के लिए ग्राहकों को और इंतजार करना होगा।

ग्राहकों पर क्या असर

फेज-2 के टलने से आम खाताधारकों को तत्काल लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन मौजूदा व्यवस्था पहले के मुकाबले कहीं अधिक तेज और पारदर्शी बनी हुई है। RBI का कहना है कि सभी पक्षों की तैयारी पूरी होने के बाद ही अगला चरण लागू किया जाएगा।

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