अब तक नहीं आया टैक्स रिफंड? जानिए देरी की 5 बड़ी वजहें

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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। देशभर के करोड़ों टैक्सपेयर्स ने अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है और कई लोगों को रिफंड भी मिल चुका है। लेकिन अगर आपका रिफंड अब तक नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं। आमतौर पर सही और समय पर फाइल किए गए रिटर्न का रिफंड 7 से 15 दिन में मिल जाता है, लेकिन छोटी-सी गलती पूरी प्रक्रिया को अटका सकती है।

रिफंड में देरी के 5 बड़े कारण

  1. गलत या अधूरी बैंक डिटेल्स

    • अगर बैंक खाता संख्या, IFSC कोड या नाम में गलती है, तो रिफंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा।

  2. रिटर्न और फॉर्म 26AS/AIS में अंतर

    • अगर आपके ITR और इनकम टैक्स विभाग के पास मौजूद फॉर्म 26AS या AIS में अंतर है, तो प्रोसेसिंग रुक सकती है।

  3. ITR वेरीफिकेशन न करना

    • केवल ITR फाइल करना काफी नहीं है। उसे ई-वेरिफाई करना जरूरी है, तभी रिटर्न प्रोसेस होगा।

  4. विभागीय जांच या स्क्रूटनी

    • अगर आपके रिटर्न में बड़ी राशि का क्लेम है या कोई गड़बड़ी लगती है, तो विभाग जांच के लिए रोक सकता है।

  5. बकाया टैक्स का एडजस्ट होना

    • अगर आपके ऊपर पहले से कोई टैक्स बकाया है, तो रिफंड उसी में एडजस्ट हो सकता है।

अब क्या करें?

  • आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने ITR प्रोसेसिंग स्टेटस की जांच करें।

  • अगर रिफंड Issued दिखा रहा है और बैंक में पैसा नहीं आया है, तो बैंक स्टेटमेंट चेक करें।

  • किसी गड़बड़ी की स्थिति में Refund Re-issue Request कर सकते हैं।

  • अगर 30 दिन से ज्यादा समय हो गया है, तो आपको आयकर अधिनियम के तहत ब्याज भी मिल सकता है (कुछ शर्तों के साथ)।

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29 Aug 2025 By दैनिक जागरण

अब तक नहीं आया टैक्स रिफंड? जानिए देरी की 5 बड़ी वजहें

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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। देशभर के करोड़ों टैक्सपेयर्स ने अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है और कई लोगों को रिफंड भी मिल चुका है। लेकिन अगर आपका रिफंड अब तक नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं। आमतौर पर सही और समय पर फाइल किए गए रिटर्न का रिफंड 7 से 15 दिन में मिल जाता है, लेकिन छोटी-सी गलती पूरी प्रक्रिया को अटका सकती है।

रिफंड में देरी के 5 बड़े कारण

  1. गलत या अधूरी बैंक डिटेल्स

    • अगर बैंक खाता संख्या, IFSC कोड या नाम में गलती है, तो रिफंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा।

  2. रिटर्न और फॉर्म 26AS/AIS में अंतर

    • अगर आपके ITR और इनकम टैक्स विभाग के पास मौजूद फॉर्म 26AS या AIS में अंतर है, तो प्रोसेसिंग रुक सकती है।

  3. ITR वेरीफिकेशन न करना

    • केवल ITR फाइल करना काफी नहीं है। उसे ई-वेरिफाई करना जरूरी है, तभी रिटर्न प्रोसेस होगा।

  4. विभागीय जांच या स्क्रूटनी

    • अगर आपके रिटर्न में बड़ी राशि का क्लेम है या कोई गड़बड़ी लगती है, तो विभाग जांच के लिए रोक सकता है।

  5. बकाया टैक्स का एडजस्ट होना

    • अगर आपके ऊपर पहले से कोई टैक्स बकाया है, तो रिफंड उसी में एडजस्ट हो सकता है।

अब क्या करें?

  • आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने ITR प्रोसेसिंग स्टेटस की जांच करें।

  • अगर रिफंड Issued दिखा रहा है और बैंक में पैसा नहीं आया है, तो बैंक स्टेटमेंट चेक करें।

  • किसी गड़बड़ी की स्थिति में Refund Re-issue Request कर सकते हैं।

  • अगर 30 दिन से ज्यादा समय हो गया है, तो आपको आयकर अधिनियम के तहत ब्याज भी मिल सकता है (कुछ शर्तों के साथ)।

https://www.dainikjagranmpcg.com/business/tax-refund-has-not-come-yet-know-5-big-reasons/article-31831

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