छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर फिर जेल

Raipur, CG

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 14 दिन की न्यायिक रिमांड सोमवार को समाप्त हुई। उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें तीसरी बार 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अब मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी

इसी बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चैतन्य की 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड की मांग की है, जिस पर सुनवाई आज (19 अगस्त) को होगी।

जन्मदिन के दिन हुई थी गिरफ्तारी

ईडी ने 18 जुलाई को उनके जन्मदिन पर ही चैतन्य बघेल को भिलाई निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। ईडी की जांच एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है, जिसमें आरोप है कि इस घोटाले से प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई शराब सिंडिकेट से जुड़े लोगों तक पहुंचाई गई।

ईडी का दावा: चैतन्य को मिले 16.70 करोड़ रुपये

जांच में खुलासा हुआ कि चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये नगद प्राप्त हुए थे। इस धनराशि को उन्होंने अपनी रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए मिलाने का प्रयास किया और ठेकेदारों को नकद भुगतान, बैंकिंग एंट्रीज और प्रोजेक्ट निवेश में इस्तेमाल किया।
इसके अलावा, उन्होंने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलीभगत कर अपने “विठ्ठलपुरम प्रोजेक्ट” में कर्मचारियों के नाम पर फ्लैट खरीदे जाने के बहाने अप्रत्यक्ष रूप से 5 करोड़ रुपये हासिल किए।

1000 करोड़ से अधिक पीओसी के संचालन का आरोप

ईडी का आरोप है कि चैतन्य ने शराब घोटाले से उत्पन्न 1000 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति (POC) का संचालन किया और कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष तक धन हस्तांतरित करने में अहम भूमिका निभाई। जांच में यह भी सामने आया है कि घोटाले की रकम बघेल परिवार के करीबी सहयोगियों तक भी पहुंचाई गई।

बड़े चेहरे पहले से गिरफ्त में

इस केस में पहले ही कई बड़े नाम सलाखों के पीछे जा चुके हैं, जिनमें पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, आईटीएस अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी और कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री कवासी लखमा शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट तक

चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर 12 अगस्त को सुनवाई हुई और ईडी को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक जवाब मांगा गया है।

जेल अधीक्षक को कोर्ट के निर्देश

चैतन्य के वकील ने अदालत को बताया कि जेल में उन्हें पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिल रहा। इस पर कोर्ट ने जेल अधीक्षक को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

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