नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) ने शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए देशभर के सभी नर्सिंग संस्थानों में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी है। इससे पहले यह समय-सीमा 30 नवंबर 2025 तय थी। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में लिया गया है, जिसके बाद INC ने नया नोटिफिकेशन जारी किया।
INC की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय ANM, GNM, B.Sc. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक B.Sc. नर्सिंग (PBBSc) और MSc नर्सिंग सहित सभी प्रमुख नर्सिंग पाठ्यक्रमों पर लागू होगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर के बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2025 को मध्यप्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में 31 दिसंबर तक प्रवेश की अनुमति दी थी। इसके बाद 18 दिसंबर 2025 को अदालत ने पूरे देश के नर्सिंग संस्थानों के लिए समान रूप से प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाने के निर्देश दिए। इन्हीं आदेशों के आधार पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने राष्ट्रीय स्तर पर नई समय-सीमा लागू की है, ताकि सभी राज्यों में एकरूपता बनी रहे।
छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में हर साल नर्सिंग कॉलेजों की बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाती हैं। प्रदेश में कुल 7,811 नर्सिंग सीटें हैं, जिनमें से पहले चरण की काउंसलिंग के बाद भी 4,147 सीटें खाली रह गई थीं। विशेषज्ञों के अनुसार, सीमित समय, पर्सेंटाइल कटऑफ और ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों की चुनौतियां इसकी प्रमुख वजह हैं।
इसी बीच निजी नर्सिंग कॉलेज संघों ने पर्सेंटाइल कटऑफ समाप्त कर शून्य पर्सेंटाइल पर प्रवेश देने की मांग भी उठाई है। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने INC को पत्र भेजकर तर्क दिया है कि छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्य में उच्च पर्सेंटाइल हासिल करना कई छात्रों के लिए कठिन होता है। हालांकि, INC ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम योग्यता और प्रवेश से जुड़े मूल नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
परिषद के अनुसार, 31 अक्टूबर 2025 तक प्रवेश लेने वाले छात्र ‘रेगुलर या ईवन बैच’ में शामिल होंगे, जबकि 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच प्रवेश लेने वाले छात्रों को ‘इररेगुलर या ऑड बैच’ माना जाएगा। इररेगुलर बैच के लिए कक्षाएं और परीक्षाएं अलग से आयोजित करनी होंगी, ताकि नियमित छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
INC ने यह भी दोहराया है कि B.Sc. नर्सिंग में प्रवेश केवल राज्य सरकार के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही होगा। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
शैक्षणिक विशेषज्ञों का मानना है कि समय-सीमा बढ़ने से हजारों छात्रों को लाभ मिलेगा और खाली सीटें भरने में मदद मिलेगी। हालांकि, परिषद ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद किसी भी तरह की छूट या विस्तार नहीं दिया जाएगा।
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