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शराब घोटाला: चैतन्य बघेल आज EOW कोर्ट में पेश, 3 महीने में पूरी होगी जांच
Raipur,C.G
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छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में EOW आज रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी।
चैतन्य को 24 सितंबर 2025 को कोर्ट के निर्देश पर रिमांड पर लिया गया था और सोमवार 6 अक्टूबर को उनकी रिमांड पूरी हो गई।
EOW की जांच और प्रमुख खुलासे
EOW अधिकारियों ने बताया कि रिमांड के दौरान चैतन्य बघेल से अहम जानकारियां मिली हैं। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में शराब घोटाले के दायरे में और लोग भी आ सकते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चैतन्य बघेल पर आरोप लगाया है कि उन्हें शराब घोटाले से कुल 16.70 करोड़ रुपये मिले। इस अवैध धन को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश कर कानूनी रूप देने की कोशिश की गई।
ED की जांच में यह भी सामने आया कि चैतन्य के विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट (बघेल डेवलपर्स) में 13-15 करोड़ रुपए निवेश किए गए, जबकि रिकॉर्ड में केवल 7.14 करोड़ दिखाए गए। इसके अलावा, कंपनी ने ठेकेदार को 4.2 करोड़ रुपए कैश दिए, जिसे रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया।
फर्जी फ्लैट खरीदी और धनराशि हेराफेरी
जांच में यह भी सामने आया कि त्रिलोक सिंह ढिल्लो ने 19 फ्लैट खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपए बघेल डेवलपर्स को ट्रांसफर किए। फ्लैट्स उनके कर्मचारियों के नाम पर खरीदे गए, लेकिन भुगतान ढिल्लो ने स्वयं किया। ED ने इसे पूर्व-योजना के तहत चैतन्य तक ब्लैक मनी पहुंचाने की रणनीति बताया।
भिलाई के एक ज्वेलर्स ने 5 करोड़ रुपए उधार दिए, जिन्हें बघेल की कंपनियों में लोन के रूप में ट्रांसफर किया गया। इसके बाद, ज्वेलर्स ने बघेल की कंपनी से 6 प्लॉट खरीदे, जिनकी कीमत 80 लाख रुपए थी। ED का कहना है कि यह भी घोटाले से जुड़ी राशि थी।
कोर्ट के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने EOW को दो महीने और ED को तीन महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सरकार की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि तीन महीने में जांच पूरी कर ली जाएगी।
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