- Hindi News
- राज्य
- मध्य प्रदेश
- इंस्टाग्राम पर नाम बदला, फिर किया दुष्कर्म: सागर में 'गोलू' निकला फरहान, धर्मांतरण का दबाव भी बनाया
इंस्टाग्राम पर नाम बदला, फिर किया दुष्कर्म: सागर में 'गोलू' निकला फरहान, धर्मांतरण का दबाव भी बनाया
Sagar

शहर में लव जिहाद से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें मुस्लिम युवक ने अपना धर्म और नाम छिपाकर एक युवती से नजदीकियां बढ़ाईं और फिर उसके साथ दुष्कर्म कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी फरहान मकरानी और उसके सहयोगी रोहित कुशवाहा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
इंस्टाग्राम से शुरू हुई साजिश
22 वर्षीय पीड़िता मूल रूप से पन्ना जिले की रहने वाली है और सागर में पढ़ाई कर रही है। मार्च 2024 में गोपालगंज क्षेत्र में रहने के दौरान इंस्टाग्राम पर 'नमन' नाम की आईडी से उसे मैसेज मिला। मैसेज भेजने वाले युवक ने खुद को “गोलू” और मकरोनिया निवासी बताया। धीरे-धीरे दोनों के बीच चैटिंग बढ़ी और मोबाइल नंबरों का आदान-प्रदान हुआ।
हिंदू बनकर रचाया विश्वास का नाटक
युवक हर बार खुद को हिंदू बताता और माथे पर तिलक लगाकर मंदिरों में घुमाने ले जाता। मई-जून 2024 में उसने पीड़िता को नया कमरा दिलवाया और उसे शादी का वादा करते हुए विश्वास में लिया।
बर्थडे पर दुष्कर्म, फिर धमकियों का सिलसिला
18 जुलाई को बर्थडे मनाने के बहाने आरोपी युवती के कमरे पर आया और जबरन शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह कई बार जबरन संबंध बनाता रहा और बदनाम करने की धमकियां देता रहा।
असली नाम और धर्म की पोल खुली
अक्टूबर 2024 में पीड़िता को सच्चाई का पता चला कि युवक का असली नाम फरहान मकरानी है और वह सदर कैंट क्षेत्र का निवासी है। सच्चाई उजागर होते ही युवती ने उससे दूरी बना ली, लेकिन फरहान ने पीछा नहीं छोड़ा। 7 दिसंबर की रात वह फिर कमरे में घुसा और जबरन संबंध बनाते हुए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा।
शनि मंदिर के पास धमकी, फिर FIR दर्ज
30 अप्रैल को शनि मंदिर दर्शन के दौरान आरोपी फरहान और उसका साथी रोहित फिर से युवती से मिले और धर्म परिवर्तन को लेकर धमकियां दीं। “धर्म नहीं बदला तो जान से मार देंगे” जैसी बातों से डरी युवती वहां से भागकर सीधे महिला थाने पहुंची।
कानूनी कार्रवाई जारी
महिला थाना पुलिस ने फरहान मकरानी और उसके साथी रोहित कुशवाहा के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।