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नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल को कोर्ट का नोटिस, अगली सुनवाई 8 मई को
Jagran Desk
नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान जारी हुआ है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा, "किसी भी स्तर पर सुने जाने का अधिकार निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया की आत्मा है।" अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को निर्धारित की गई है।
इससे पहले 25 अप्रैल को हुई पहली सुनवाई में कोर्ट ने चार्जशीट के कुछ जरूरी दस्तावेजों की अनुपस्थिति का जिक्र किया था और नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि ED चार्जशीट से गायब दस्तावेज दाखिल करे, ताकि संपूर्ण विवरण के आधार पर अगला कदम उठाया जा सके।
ED की चार्जशीट में क्या है?
प्रवर्तन निदेशालय ने 9 अप्रैल को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे समेत अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। यह केस नेशनल हेराल्ड अखबार और उससे जुड़ी संस्था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) से जुड़ा है।
ED का कहना है कि उसने चार्जशीट में कुछ भी छिपाया नहीं है और सभी सबूत अदालत को सौंपे गए हैं। एजेंसी ने कोर्ट से कहा कि आरोपियों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिल रहा है और देरी न हो इसलिए कोर्ट नोटिस जारी करे।
संपत्तियों की जब्ती और कांग्रेस का विरोध
चार्जशीट दाखिल होने से पहले 12 अप्रैल 2025 को ED ने इस मामले में विभिन्न शहरों में स्थित AJL की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा ईस्ट और लखनऊ के विशेश्वरनाथ रोड की बिल्डिंग्स शामिल हैं। इसके साथ ही AJL के 90.2 करोड़ रुपए के शेयर भी नवंबर 2023 में कुर्क किए गए थे।
कांग्रेस ने इस कार्रवाई को "राजनीतिक प्रतिशोध" बताया है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा, "यह राज्य प्रायोजित बदले की कार्रवाई है। हमारा नेतृत्व झुकेगा नहीं, बल्कि मजबूती से लड़ेगा।"
BJP का पलटवार
वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पर तीखा पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, "जो लोग वर्षों से जनता की संपत्ति पर डाका डाल रहे थे, उन्हें अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। ED अब डकैती और वंशवाद की ढाल नहीं बनेगी।"
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नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल को कोर्ट का नोटिस, अगली सुनवाई 8 मई को
Jagran Desk
इससे पहले 25 अप्रैल को हुई पहली सुनवाई में कोर्ट ने चार्जशीट के कुछ जरूरी दस्तावेजों की अनुपस्थिति का जिक्र किया था और नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि ED चार्जशीट से गायब दस्तावेज दाखिल करे, ताकि संपूर्ण विवरण के आधार पर अगला कदम उठाया जा सके।
ED की चार्जशीट में क्या है?
प्रवर्तन निदेशालय ने 9 अप्रैल को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे समेत अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। यह केस नेशनल हेराल्ड अखबार और उससे जुड़ी संस्था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) से जुड़ा है।
ED का कहना है कि उसने चार्जशीट में कुछ भी छिपाया नहीं है और सभी सबूत अदालत को सौंपे गए हैं। एजेंसी ने कोर्ट से कहा कि आरोपियों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिल रहा है और देरी न हो इसलिए कोर्ट नोटिस जारी करे।
संपत्तियों की जब्ती और कांग्रेस का विरोध
चार्जशीट दाखिल होने से पहले 12 अप्रैल 2025 को ED ने इस मामले में विभिन्न शहरों में स्थित AJL की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा ईस्ट और लखनऊ के विशेश्वरनाथ रोड की बिल्डिंग्स शामिल हैं। इसके साथ ही AJL के 90.2 करोड़ रुपए के शेयर भी नवंबर 2023 में कुर्क किए गए थे।
कांग्रेस ने इस कार्रवाई को "राजनीतिक प्रतिशोध" बताया है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा, "यह राज्य प्रायोजित बदले की कार्रवाई है। हमारा नेतृत्व झुकेगा नहीं, बल्कि मजबूती से लड़ेगा।"
BJP का पलटवार
वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पर तीखा पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, "जो लोग वर्षों से जनता की संपत्ति पर डाका डाल रहे थे, उन्हें अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। ED अब डकैती और वंशवाद की ढाल नहीं बनेगी।"
